मानसून के दौरान जल भराव और बाढ़ की खबरें अक्सर सामने आती रहती है. पानी में डूबने की वजह से गाडि़यों को भी काफी नुकसान होता है. इस दौरान बहुत से कार मालिक गाड़ी को पानी से निकालने के लिए हड़बड़ाहट में इसे स्टार्ट कर देते हैं. मगर क्या आपको पता है इस छोटी-सी गलती की वजह से आप इंश्योरेंस का क्लेम नहीं ले सकेंगे. इसी तरह कई और जरूरी बातें हैं जिसका कार मालिकों को ध्यान रखना चाहिए.
क्या हैं बीमा की शर्तें? अगर किसी की कार पानी में डूब गई है और उनके पास कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है. साथ ही जीरो डेप्रिसिएशन कवर लिया हुआ है तो उन्हें नुकसान पर कवरेज मिलेगा. हालांकि इसके लिए क्लेम करते समय वाहन मालिक को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वे ऐसी स्थिति में गाड़ी का इंजन बिल्कुल भी ऑन न करें क्योंकि ऐसा करने से इंजन में पानी जाने से ये डैमेज हो सकता है. बीमा कंपनी की शर्तों के मुताबिक ऐसा करने से इंजन की क्षति व्यक्ति की ओर से जानबूझ कर की गई गलती में शामिल होगी. जिसकी वजह से क्लेम नहीं मिलेगा. इसलिए पानी में गाड़ी डूबने पर इसे टो कराएं. वाहन की फोटो खींचकर रखें व वीडियो बनाएं. साथ ही तुरंत बीमा कंपनी से संपर्क करें और घटना की जानकारी दें.
किस तरह के बीमा में मिलेगा कवरेज? कार खरीदने के साथ बीमा लेना भी जरूरी है. ऐसे में ज्यादातर लोग जुर्माने से बचने के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले लेते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा जैसी मुश्किल घड़ी में उनका ये बीमा किसी काम नहीं आता. दरअसल ये बीमा बाढ़, पानी या अन्य किसी आपदा से हुए गाड़ी के नुकसान की भरपाई नहीं करता है. एक्सपर्ट निशा सांघवी कहती हैं कि मुश्किल हालात में नुकसान की भरपाई के लिए कार मालिकों को कॉम्प्रिहेंसिव बीमा लेना चाहिए. इसमें कुछ शर्तों के साथ गाड़ी को हुए नुकसान की भरपाई की जाती है. जो लोग पानी में डूबने या अन्य किसी नुकसान पर गाड़ी के लिए पूरा कवरेज चाहते हैं उन्हें इसके साथ कुछ ऐड ऑन कवर लेना चाहिए. इनमें जीरो डेप्रिसिएशन कवर, इंजन प्रोटेक्टर कवर, कंज्यूमेबल्स कवर, रिटर्न टू इंवेस्ट कवर आदि शामिल हैं.
बीमा के लिए कैसे करें क्लेम? – गाड़ी के नुकसान का क्लेम लेने के लिए वाहन मालिक को बीमा कंपनी को इसकी तुरंत जानकारी देनी होगी. इसके लिए वे कस्टमर केयर नंबर पर बात कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं. – अपने दावे को मजबूत करने के लिए डैमेज हुए गाड़ी की ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें और वीडियो अपने पास रखें. जिसे जरूरत के समय आप सबमिट कर सकें. – क्लेम के लिए कार पंजीकरण प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा एग्रीमेंट की कॉपी, कार डैमेज की तस्वीरें व वीडियो समेत अन्य जरूरी दस्तावेजों की कॉपी अटैच करें. – बीमा कंपनी की ओर से दिए गए क्लेम फॉर्म को भरें और सबमिट करें. इस दौरान आपको फाइल चार्ज चुकाना होगा.
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