भ्रामक विज्ञापनों से निवेशकों को फंसाना अब मुश्किल होगा. बीमा निमायक इरडा ने बीमा कंपनियों के मीडिया के प्रचार अभियानों के लिए नियम सख्त करने की तैयारी कर ली है. इस सिलसिले में इरडा ने बीमा विज्ञापन खुलासा नियमन, 2021 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है. प्रस्तावित संशोधन के तहत हर बीमा कंपनी को कम से कम तीन सदस्यों वाली एक विज्ञापन समिति का गठन करना होगा और समिति के सदस्यों की नियमों का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी होगी. ये सदस्य विपणन, बीमांकिक और अनुपालन कार्यों से संबंधित होंगे. इस बारे में इरडा ने संबंधित पक्षों से 25 मई तक सुझाव मांगे हैं.
प्रस्ताव में कहा गया कि विज्ञापन समिति को उत्पाद प्रबंधन समिति को जवाब देना होगा. उत्पाद प्रबंधन समिति विज्ञापन समिति की सिफारिशों की जांच करेगी. दोनों ही समितियां विज्ञापनों को जारी करने के लिए जवाबदेह और पूरी तरह से जिम्मेदार होंगी. वहीं उत्पाद प्रबंधन समिति के पास अंतिम अधिकार होगा कि वह विज्ञापनों को मंजूर या खारिज कर सकती है.
उत्पाद प्रबंधन समिति ने यह भी कहा कि बीमाकर्ता की रिकॉर्ड रिटेंशन पॉलिसी के अनुसार विज्ञापन वापस लेने की तारीख से कम से कम तीन साल के लिए सभी विज्ञापनों के रिकॉर्ड को बनाए रखना सुनिश्चित करना चाहिए और इसे उपलब्ध कराया जाना चाहिए. मसौदे में बीमा कंपनियों को जारी होने के तीन दिनों के भीतर अपनी वेबसाइट पर विज्ञापन अपलोड करने के लिए उचित मजबूत प्रणाली स्थापित करने के लिए भी कहा गया है.
बता दें हाल ही में इरडा ने बीमा कंपनियों लिए सूचना और साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश भी जारी किए थे. इसमें कहा गया था कि कर्मचारियों को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंपनी से जुड़ी कोई अपुष्ट और गोपनीय जानकारी शेयर नहीं करना चाहिए.इतना ही व्यक्तिगत पोस्ट करते समय ये जानकारी भी देनी चाहिए कि इसका उनकी बीमा कंपनी से कोई लेना-देना नहीं.