आज हम बात करेंगे आम आदमी बीमा योजना की, जो केंद्र सरकार की स्कीम है और यह एलआईसी की ओर से चलाई जाती है. यह योजना सामाजिक सुरक्षा योजना है जो मुख्य रूप से ग्रामीण भूमिहीनों परिवारों के लिए हैं. यह स्कीम उन परिवारों को आर्थिक सहायता देती है जिसमें मुखिया की असामयिक मृत्यु हो जाती है और परिवार बड़े संकट में आ जाता है. परिवार का खर्च चल सके, इसके लिए केंद्र सरकार इस योजना को चलाती है. एलआईसी की आम आदमी बीमा योजना के पॉलिसीधारक की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चों को हर महीने 100 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है. आइए इस स्कीम के बारे में ज्यादा जानकारी लेते हैं.
किन लोगों के लिए बनी है ये स्कीम
इस स्कीम में ईट भट्टा मजदूर, मोची, मछुआरे, बढ़ाई, बीड़ी मजदूर, हैंडलूम बुनकर, हस्तकला कारीगर, खादी बुनकर, चमड़े का काम करने वाले कर्मचारी, महिला दर्जी, पापड़ कार्यकर्ता, दूध उत्पादक, ऑटो चालक, रिक्शा चालक, सफाई कर्मचारी, वन कर्मचारी, शहरी गरीब, कागज उत्पादक, कृषक, आंगनवाड़ी शिक्षक, निर्माण श्रमिक, बागान के मजदूर निवेश कर सकते हैं.
साल में एक बार देना होता है प्रीमियम
इस स्कीम में निवेश करने के लिए आपकी उम्र 18 से 59 साल के बीच होनी चाहिए. आम आदमी बीमा योजना का प्रीमियम प्रति वर्ष 200 रुपये है. इसमें 50 परसेंट केंद्र सरकार और बाकी 50 परसेंट राज्य सरकार की तरफ से भरा जाता है. कुल मिलाकर योजना का लाभ व्यक्ति को मुफ्त में मिलता है. इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको 5 जरूरी दस्तावेज जमा कराने होंगे. राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड जमा कराकर इस स्कीम को शुरू कर सकते हैं.
डेथ और एक्सिडेंट बेनेफिट भी शामिल
इस योजना में निवेश करने वाले लोगों को जीवन बीमा कवरेज (Insurance Coverage) तो मिलता ही है लेकिन साथ में अगर परिवार के मुखिया की प्राकृतिक कारणों से मृत्यु (Death benefits) हो जाती है या दुर्घटना की वजह से स्थायी या आंशिक विकलांगता आ जाती है तो ऐसे में परिवार को इंश्योरेंस कवरेज मिलता है.
कितना पैसा मिलता है
इस योजना में एक साथ 5 लाभ मिलते हैं. अगर आवेदक की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से होती है तो इस योजना के तहत उसके परिवार को 30,000 रुपये की राशि दी जाती है. अगर योजना लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना से होती है तो उसके नॉमिनी को 75,000 रुपये का भुगतान किया जाता है. अगर परिवार का मुखिया दुर्घटना में शारीरिक रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे 75,000 रुपये दिए जाएंगे. अगर योजना लेने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे 37,500 रुपये का भुगतान होगा. पांचवें फायदे के तहत, योजना लेने वाले की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के दो बच्चों को 9वीं क्लास से 12वीं तक हर महीने 100 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी.
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