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जानिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान किए बिना 80D डिडक्शन को कैसे करें क्लेम

माता-पिता सहित खुद के और परिवार के सदस्यों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम के रूप में खर्च की गई रकम इस डिडक्शन के लिए एलिजिबल है.

  • Team Money9
  • Last Updated : October 24, 2021, 12:30 IST
फॉर्म 26AS टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स पासबुक की तरह है. इसमें परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) के अगेंस्ट टैक्सपेयर की सभी ट्रांजिशन इंफॉर्मेशन शामिल हैं.
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health insurance premium: ITR फाइल करने से पहले, एक व्यक्ति को सभी तरह के टैक्स डिडक्शन की डिटेल को जानना चाहिए. हेल्थ इंश्योरेंस किसी व्यक्ति को टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट ऑफर करता है. इनकम टैक्स एक्ट 1961 का रेलिवेंट पार्ट सेक्शन 80D है. यदि आप अपना ITR फाइल करने जा रहे हैं, तो कृपया अपने हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर के बारे में अपडेट रहें क्योंकि यह आपको 1 लाख रुपये तक के इनकम टैक्स डिडक्शन की छूट देता है. इसलिए, ITR फाइल करने से पहले अपने टैक्स एडवाइजर से सलाह लेनी चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए. आप अपने माता-पिता के लिए एक रुपये के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान किए बिना भी सेक्शन 80D के तहत फायदा उठा सकते हैं. Money9 आपको समझाएगा कि कैसे.

प्रीमियम का भुगतान किए बिना

इस ऑफर का फायदा वो टैक्सपेयर्स उठा सकते हैं जो टैक्स चुकाने के लिए SBI YONO का इस्तेमाल करते हैं. देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने हाल ही में ट्वीट किया कि “अब और सेविंग करें! अपने माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान किए बिना 80D डिडक्शन का बेनिफिट उठाएं. बस YONO में लॉग इन करें और टैक्स2विन के साथ मुफ्त में अपना ITR फाइल करें.”

इंडिविजुअल YONO पर Tax2win प्लेटफॉर्म के जरिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर सकते हैं और अपने माता-पिता के लिए एक रुपये के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान किए बिना सभी 80D डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं. इसके अलावा, टैक्सपेयर को योनो के माध्यम से ITR फाइल करने के लिए सिर्फ 199 रुपये में eCA असिस्टेंस मिल सकता है.

सेक्शन 80D

IT एक्ट का सेक्शन 80D आपके और आपके परिवार के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर खर्च किए गए पैसे पर डिडक्शन की छूट देता है जो आपकी टैक्स प्लानिंग में बहुत महत्व रखती है.

माता-पिता सहित खुद के और परिवार के सदस्यों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम के रूप में खर्च की गई रकम इस डिडक्शन के लिए एलिजिबल है.

टैक्स एक्सपर्ट अरविंद अग्रवाल ने कहा कि टैक्सपेयर और उसके माता-पिता की उम्र के आधार पर डिडक्शन की रेंज 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक होती है.

सेक्शन 80D के तहत लिमिट

एक इंडिविजुअल खुद के, पति या पत्नी और डिपेंडेंट बच्चों के इंश्योरेंस पर सेक्शन 80D के तहत 25,000 रुपये का डिडक्शन क्लेम कर सकता है. माता-पिता के इंश्योरेंस के लिए 25,000 रुपये तक का एडिशनल डिडक्शन अवेलेबल है यदि उनकी उम्र 60 साल से कम है.

यदि माता-पिता 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं, तो डिडक्शन अमाउंट 50,000 रुपये है. यदि टैक्सपेयर और माता-पिता दोनों 60 साल या उससे अधिक के हैं, तो इस सेक्शन के तहत अवेलेबल मैक्सिमम डिडक्शन 1 लाख रुपये तक है – खुद के लिए 50,000 रुपये और माता-पिता के लिए 50,000 रुपये.

YONO के जरिए ITR फाइल करना

टैक्सपेयर को पहले अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से SBI YONO ऐप पर लॉग इन करना होगा. फिर ‘शॉप एंड ऑर्डर’ सेक्शन में जाएं.

ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको ‘टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट’ का ऑप्शन मिलेगा. वहां अपना ITR फाइल करने के लिए ‘Tax2Win’ सेलेक्ट करें. यह एक फ्री सर्विस है.

ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद, प्रोसेस को पूरा करने के लिए सभी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी होगी. फाइलिंग को पूरा करने में अधिकतम 15-20 मिनट का समय लगेगा. यह एक लिमिटेड टाइम ऑफर है जो 31 अक्टूबर, 2021 तक उपलब्ध है.

Published - October 24, 2021, 12:30 IST

पर्सनल फाइनेंस पर ताजा अपडेट के लिए Money9 App डाउनलोड करें।    

  • 531 crore
  • health insurance premium
  • Income Tax Department issued refund of Rs 51

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