बीमा नियामक इरडा (IRDAI) ने ब्रोकर, कॉरपोरेट एजेंट और विभिन्न बीमा कंपनियों के उत्पादों की जानकारी देने वाले ‘वेब एग्रीगेटर’ समेत बीमा मध्यस्थों के लिए मानक पेशेवर क्षतिपूर्ति नीति (Professional Indemnity Policy) को लेकर दिशानिर्देश जारी किये हैं.
बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा जारी निदेशा निर्देश एक जुलाई 2021 से प्रभाव में आ जायेंगे.
दिशानिर्देश के अनुसार पेशेवरों और पेशेवर संस्थाओं पर उनके ग्राहकों द्वारा उनके पेशेवर कर्तव्यों के दौरान गलतियों या लापरवाही के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है.
पेशेवर क्षतिपूर्ति पॉलिसी (Professional Indemnity Policy) एक दायित्व वाला बीमा उत्पाद है जो पेशेवर सलाह देने वाले व्यक्तियों और पेशेवर संस्थाओं को उनके ग्राहकों के त्रुटियों और चूक को लेकर लापरवाही बरतने के दावों से बचाता है. यह पेशेवर कार्यों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप ग्राहकों को हुई वित्तीय हानि को कवर करता है.
दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक साधारण बीमा कंपनियों को बीमा करने वालों, कॉरपोरेट एजेंटों, वेब एग्रीगेटरों (विभिन्न बीमा कंपनियों के बीमा उत्पादों की जानकारी देने वाला) और बीमा विपणन कंपनियों के लिए मानक पेशेवर क्षतिपूर्ति की पेशकश करने का प्रयास करना चाहिए.
दिशानिर्देश के अनुसार, ‘‘बीमाकर्ता जोखिम के आधार पर प्रीमियम तय करेंगे…’’
बीमा उत्पादों के बारे में पैरवी करने वाले तथा वितरण में लगे बीमा मध्यस्थों को पेशेवर क्षतिपूर्ति बीमा पॉलिसी लेने की आवश्यकता होती है.