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First Or Third Party Insurance: यहां समझिए दोनों में बड़ा अंतर

Insurance: थर्ड पार्टी बीमा वह होता है, जिसका लाभ गाड़ी के मालिक और बीमा कंपनी की बजाय किसी तीसरे पक्ष को हासिल होता है.

  • Team Money9
  • Last Updated : July 29, 2021, 16:24 IST
फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस जीरो डेप्थ के साथ करवाया जा सकता है. जिसमें सारी चीज़ें कवर होती हैं
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Insurance: बीमा यानी इंश्योरेंस भविष्य में किसी नुकसान या फिर दुर्घटना की आशंका से निपटने के लिए बहुत जरूरी होता है. कल क्या होने वाला है इसका किसी को पता नहीं होता है, इसलिए वाहन चोरी हो जाना, गाड़ी का एक्सीडेंट होने पर इंश्योरेंस के जरिए ही नुकसान की भरपाई होती है. जब बीमा की बात आती है, तो दिमाग में दो तरह के बीमा आते हैं. फर्स्ट पार्टी बीमा और एक थर्ड पार्टी बीमा. फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस (First Party Insurance) और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (Third Party Insurance) में क्या अंतर है, इसको लेकर लोगों के मन में काफी सवाल उठते रहते हैं. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या फर्क होता है, तो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं.

क्या होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस:

थर्ड पार्टी बीमा वह होता है, जिसका लाभ गाड़ी के मालिक और बीमा कंपनी की बजाय किसी तीसरे पक्ष को हासिल होता है. इस इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी वह होता है, जिसे नुकसान की भरपाई की जाती है.

मान लीजिए आपकी बाइक या कार किसी दूसरी बाइक या कार से टकराती है, तो दुर्घटना में हुए नुकसान की भरपाई आपकी इंश्योरेंस कंपनी सामने वाले को देती हैं.

हालांकि अगर आपके वाहन को अथवा आपको नुकसान पहुंचता है तो इससे किसी भी तरह की मदद नहीं मिल पाती है. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के तहत सिर्फ सामने वाली पार्टी को लाभ मिलता है जो आपके वाहन से दुर्घटना ग्रस्त हुआ है.

फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस:

फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस जीरो डेप्थ के साथ करवाया जा सकता है. जिसमें सारी चीज़ें कवर होती हैं. जैसे आपकी गाड़ी की टूट-फूट आपकी शारीरिक क्षति, सामने वाले जिससे आपकी गाड़ी टकराई है उसकी गाड़ी की टूट-फूट से लेकर उसकी इंजरी तक सारी चीज़ें इस इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको कंपनी की तरफ से मिलती हैं.

यहां तक कि इस इंश्योरेंस के तहत गाड़ी चोरी हो जाने पर या बुरी तरह डैमेज हो जाने पर भी आपको कंपनी से क्लेम मिल जाता है.

जीरो डेप्थ वाले इंश्योरेंस में आप साल में दो बार क्लेम ले सकते हैं. फर्स्ट पार्टी बीमा ऐच्छिक होता है और इसका दायरा भी बड़ा होता है. इसके तहत बीमा कंपनी दोनों पक्षों के नुकसान की भरपाई करती है.

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य

गाड़ी रखने वाले सभी लोगों के लिए सरकार ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को कानूनी रूप से अनिवार्य किया है. नए नियमों के मुताबिक बगैर इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर 2 हजार रुपये का जुर्माना या 3 महीने की जेल या दोनों साथ-साथ हो सकते हैं.

अनिवार्य दुर्घटना बीमा के तहत दोनों तरह के बीमा प्लान के साथ 15 लाख रुपये का न्यूनतम दुर्घटना बीमा लेना (compulsory personal accident cover) अनिवार्य है.

यह अनिवार्य बीमा गाड़ी मालिक-ड्राइवर के लिए है. Comprehensive Insurance लेने पर रोड एक्सीडेंट कवर को 15 लाख रुपये से अधिक बढ़ाया जा सकता है, जबकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में अनिवार्य दुर्घटना बीमा 15 लाख तक ही मिलता है.

Published - July 29, 2021, 04:24 IST

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