अपने प्रियजन को खोने से बुरा कुछ भी नहीं हो सकता.भावनात्मक नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन अगर मरने वाले व्यक्ति के पास पर्याप्त इंश्योरेंस रहा हो तो आर्थिक नुकसान की बहुत हद तक भरपाई की जा सकती है. हालांकि, क्लेम करना भी आसान नहीं होता है. वहीं क्लेम को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठते रहते हैं. जिनके जवाब के लिए हमने Insurance Samadhan के शैलेश कुमार से संपर्क किया :
मेरे पति की कोविड-19 से मौत हो गई और उनके पास अलग-अलग कंपनियों की तीन लाइफ इंश्योरेंस थे. अब ये तीनों कंपनियां ओरिजलन डेथ सर्टिफिकेट मांग रही हैं. जबकि मैं पहले इसे उनके ऑफिस में सबमिट कर चुकी हूं. अब मैं हर कंपनी के लिए कैसे क्लेम करूं? – सरिता कश्यप
इस तरह की समस्या कई लोगों के साथ होती है, जब मृत व्यक्ति ने कई इंश्योरेंस पॉलिसियां ली हुई हों. ऐसी स्थिति में क्लेम कैसे किया जाए इसकी क्या-क्या शर्ते होगी.
पर्सनल फाइनेंस पर ताजा अपडेट के लिए Money9 App डाउनलोड करें।