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मोटर इंश्योरेंस को लेकर हुआ ये बड़ा ऐलान, आपके लिए जरूरी है जानकारी

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के सहयोग से सभी राज्यों में यह नियम लागू करेगा.

  • Team Money9
  • Last Updated : October 1, 2021, 14:48 IST
थर्ड पार्टी कवर के अलावा, मोटर बीमा में ओन डैमेज कवर भी होता है. इसमें स्वयं से वाहन को हुए नुकसान की भरपाई की जाती है.
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केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नया नियम लागू करने वाला है. इस नियम के तहत अगर आपने गाड़ी घर में ही क्यों न खड़ी कर रखी हो, आपको उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना पड़ेगा. दरअसल, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के सहयोग से सभी राज्यों में यह नियम लागू करेगा. इस नए नियम को सभी राज्यों में लागू किया जाएगा.

दरअसल, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह काम शुरू कर दिया है. फिलहाल अभी सड़कों पर चलने वाली सभी गाड़ियों का ही थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की जांच की जा रही है. फिर उसके बाद सभी राज्यों के आरटीओ को यह जानकारी देगी कि किस गाड़ी चालक ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया है और किसने नहीं. इसके बाद आरटीओ उन सभी गाड़ी मालिकों को नोटिस भेजेगा कि आपका इंश्योरेंस समाप्त हो चुका है.

क्या है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वह होता है, जिसमें आपके द्वारा हुई किसी दुर्घटना का क्लेम आपको नहीं मिलता बल्कि सामने वाले को मिलता है. मान लीजिए आपकी बाइक या कार किसी दूसरी बाइक या कार से टकराती है, तो दुर्घटना में हुए नुकसान की भरपाई आपकी इंश्योरेंस कंपनी सामने वाले को देती हैं. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में यदि आपकी बाइक या कार चोरी भी हो जाए तो उसका क्लेम आपको नहीं मिलता है. क्योंकि चोरी इसमें कवर नहीं होती है और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के तहत सिर्फ सामने वाली पार्टी को लाभ मिलता है जो आपके वाहन से दुर्घटना ग्रस्त हुआ है.

यदि आपके वाहन से कोई दुर्घटना हो जाती है. तो दुर्घटना में घायल होने वाले दूसरे व्यक्ति के पास ये अधिकार होता है कि वो आपके और आपके इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कराए. इस दशा में न्यायाधिकरण मुआवजे की राशि को तय करता है. हालांकि मुआवजे की राशि के लिए इंश्योरेंस कंपनियों की एक निश्चित सीमा होती है.

संपत्ति के नुकसान और वाहन को क्षति के लिए अधिकतम सीमा 7.5 लाख रुपए है. यदि दुर्घटना इतनी बड़ी हो कि मुआवजे की राशि इससे ज्यादा हो तो 7.5 लाख रुपये तक की राशि बीमा कंपनी देगी और अन्य बची हुई राशि आपको अपने जेब से देनी होगी. लेकिन यदि दुर्घटना में मृत्यु होती है या फिर चोट लगती है तो इस दशा में कोई सीमा नहीं है और तय की गई मुआवजा राशि बीमा कंपनी ही देगी.

ऑनलाइन भी ले सकते हैं

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है. ऐसा किसी बीमा कंपनी की वेबसाइट पर जाकर या फिर किसी इंश्योरेस एग्रीगेटर जैसे Policybazaar.com और coverfox.com के माध्यम से किया जा सकता है. आप चाहें तो इसे ऑनलाइन रिन्यू भी करा सकते हैं.

Published - October 1, 2021, 02:48 IST

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