Car Insurance Renew: अगर आपके पास कार है और इसका बीमा खत्म हो गया है तो उसे रिन्यू (Car Insurance Renew) कराना जरूरी है. अगर बीमा होते हुए अगर आपकी कार क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो बीमा कवर आपको बहुत मदद कर सकता है.
पॉलिसी समाप्त होने से पहले ही उसे रिन्यू (Renewal) करा लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. एक बार पॉलिसी की समाप्ति अवधि 90 दिनों को पार कर जाने के बाद, आप अपने एनसीबी (NCB) के हकदार नहीं होंगे.
बीमा कंपनियां अपने ग्राहकों को आमतौर पर तय तारीख से 15 से 30 दिन का ग्रेस पीरियड देती हैं. अगर आपने इस दौरान रिन्यू नहीं किया, तो नई कार इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी पड़ेगी.
बीमा रिन्यू करने से पहले ऑनलाइन मौजूद सभी विकल्पों की तुलना कर लेनी चाहिए. आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर बीमा कंपनियों के प्रीमियम की तुलना कर सकते हैं.
डीलर की ओर से दिए जा रहे बीमा को जरूर क्रॉस चेक करना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि डीलर अपने कमीशन के आधार पर आपको बीमा पॉलिसी देते हैं
किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने से पहले उसके कवरेज एरिया पर जरूर ध्यान दें. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आपकी कार से किसी को हुए नुकसान को कवर मिलता है. इस बात की पूरी तस्दीक करें कि उक्त पॉलिसी आपके वाहन के कितने हिस्सों को कवर करती है.
कार बीमा को रिन्यू कराने से पहले आपको पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (पीयूसी) हासिल करना होगा. अगर आपके पास ये नहीं है तो बीमा कंपनियां आपके इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करने से इनकार कर सकती हैं.
पॉलिसी के तहत आप अतिरिक्त प्रीमियम देकर एड-ऑन की सुविधा ले सकते हैं. जैसे अगर आप बाढ़ प्रभावित इलाके में रहते हैं, तो आप इंजन प्रोटेक्ट जैसे एड-ऑन कवर ले सकते हैं.
जीरो डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन शील्ड एक दूसरा एड-ऑन कवर (Add on covers) है जिसे आप ले सकते हैं. अगर आपको जरूरत है, तो ही एड-ऑन कवर लें नहीं, तो ये आपके प्रीमियम पर अतिरिक्त भार बन सकता है.
मोटर बीमा हर साल रिन्यू किया जाता है और प्रीमियम लंबी अवधि के लिए देना होता है, लेकिन हर साल के आधार पर कवरेज लिया जाता है. अगर आपने किसी एक साल कोई क्लेम नहीं किया है, तो उस साल आप नो क्लेम बोनस ले सकते हैं.
नो क्लेम बोनस प्रीमियम का 20-50% तक हो सकता है. अगर आप अगली पॉलिसी अवधि के लिए बीमा कंपनी को बदलने की योजना बना रहे हैं, तो आपके एनसीबी लाभों को ट्रांसफर किया जा सकता है.
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