दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते जल भराव और बाढ़ की स्थिति है. इस दौरान कई इलाकों में भूस्खलन और पेड़ व दीवार गिरने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं. इस तरह की घटना क्षतिग्रस्त हो रहे हैं. इस तरह के नुकसान की भरपाई के लिए आपके पास वाहन का सही बीमा होना जरूरी है क्योंकि कई बार बीमा होते हुए भी लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है.
पेड़, खंभा या दीवार गिरने पर काम आएगा ये बीमा अगर आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव बीमा है तो आपको प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले गाड़ी के नुकसान का कवरेज मिलेगा. यह एक व्यापक कवरेज देने वाला प्लान है, इसमें कार पर पेड़ या बिजली का खंभा गिरने, दीवार ढहने या बारिश के चलते गड्ढ़ों की वजह से कार के सस्पेंशन सिस्टम को होने वाले नुकसान आदि की भरपाई होती है. यह कवरेज आमतौर पर जरूरी मरम्मत या नुकसान पर कार की मौजूदा बाजार कीमत के अनुसार मिलता है.
जीरो डेप्रिसिएशन पर मिलेगा पूरा क्लेम अगर आप अपनी कार के नुकसान और मरम्मत के लिए 100 प्रतिशत दावा चाहते हैं तो आपको जीरो डेप्रिसिएशन प्लान लेना होगा. ये एक ऐड ऑन विकल्प है. इसमें टूट-फूट के कारण या पूरी तरह से डैमेज में पूरा क्लेम मिलेगा. इसमें महज आपको फाइल चार्ज जमा करना होगा. इस बारे में एक्सपर्ट निशा सांघवी कहती हैं कि जिन लोगों ने जीरो डेप्रिसिएशन कवर ले रखा है उनकी गाड़ी थोड़ी पुरानी भी है तब भी पूरा कवरेज मिलेगा. वहीं जिन्होंने ये ऐड ऑन नहीं ले रखा है उन्हें कार के प्लास्टिक और फाइबर भागों के नुकसान के लिए 50 प्रतिशत तक का भुगतान मिलेगा.
क्या है जीरो डेप्रिसिएशन? ये एक ऐड ऑन कवर है. इसे बम्पर-टू-बम्पर बीमा के रूप में भी जाना जाता है. इसमें डैमेज हुए कार के पार्ट्स की मरम्मत या रिप्लेसमेंट की पूरी लागत के लिए कवरेज प्रदान किया जाता है. ये बीमा उन नई कारों या वाहनों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जिनकी मरम्मत लागत अधिक होती है. इससे नुकसान के समय वित्तीय बोझ से बचने में मदद मिलती है. हालांकि ये कवर आम बीमा पॉलिसियों की तुलना में थोड़ा महंगा होता है. आम तौर पर ये ऐड ऑन कार की उम्र पांच साल बीत जाने तक ही ले सकते हैं. हालांकि कुछ बीमाकर्ता सात वर्ष तक लाभ प्रदान करते हैं. इसलिए, आपको जीरो डेप्रिसिएशन ऐड-ऑन कवर लेते समय इसकी अवधि, रिन्युअल, नियम और शर्तों के बारे में जानकारी हासिल कर लें.
क्लेम लेने की प्रक्रिया – गाड़ी के नुकसान का क्लेम लेने के लिए वाहन मालिक को बीमा कंपनी को इसकी तुरंत जानकारी देनी होगी. – दावे के लिए डैमेज हुए गाड़ी की ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें और वीडियो अपने पास रखें. – बीमा कंपनी की ओर से दिए गए क्लेम फॉर्म को भरें और जरूरी दस्तावेजों के साथ सबमिट करें. – क्लेम दौरान पंजीकरण प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा एग्रीमेंट की कॉपी, कार डैमेज की तस्वीरें व वीडियो आदि की जरूरत होगी.
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