केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने रविवार को 8 मेडिकल इक्विपमेंट्स की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा फैसला किया है. सरकार ने चिकित्सा उपकरण नियम (2017) के तहत इन 8 चिकित्सकीय उपकरणों पर अपने रेगुलेटरी आदेश के तहत सप्लाई चेन और एक्सेस सुनिश्चित करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है. इन उपकरणों की आपूर्ति में कोई दिक्कत न आए इसके लिए संबंधित नियमों में छह महीने की छूट दी गई है.
उपकरण नियमावली 2017 में दी गई है छूट
आसान शब्दों में समझें तो सरकार ने 8 चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्रावधानों में छह महीने की छूट दी है. ये छूट चिकित्सा उपकरण नियमावली 2017 के तहत दी गई है.
छूट का इन उपकरणों पर मिलेगा फायदा
सरकार ने जिन उपकरणों को इस छूट के दायरे में शामिल किया है. उनमें सीटी स्कैन और एमआरआई इक्विपमेंट शामिल हैं. इनके साथ ही कई अन्य उपकरणों को भी इसमें छूट दी गई है. इनमें निम्न उपकरण शामिल हैं.
1. सीटी स्कैन उपकरण
2. एमआरआई उपकरण
3. डेफिब्रिलेटर
4. पीईटी उपकरण
5. डायलिसिस मशीन
6. एक्स-रे मशीन
7. बोन मैरो (अस्थि मज्जा)सेल सेपरेटर
उपकरणों के लिए इनका आवेदन माना जाएगा वैध
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि यदि किसी आयातक या विनिर्माता ने केंद्रीय पंजीकरण प्राधिकरण या राज्य पंजीकरण प्राधिकरण के पास इन उपकरणों के आयात या विनिर्माण के लाइसेंस के लिए आवेदन किया है तो उनका आवेदन वैध माना जाएगा.
मंत्रालय ने यह भी कहा है कि आयातक और विनिर्माता इन उपकरणों का आयात या विनिर्माण अगले छह महीने तक जारी रख सकते हैं. दरअसल, इस संबंध में भारतीय औषधि महानियंत्रक ने आदेश भी जारी कर दिया है.