भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने के फ़ैसले के बाद सोना-चांदी की खरीदारी बढ़ गई है. खरीद के लिए लोग 2000 के नोट लेकर भी पहुंच रहे हैं. ज्वेलर्स इन नोट को लेने से मना तो नहीं कर रहे हैं लेकिन ग्राहकों से आधार और पैन कार्ड का कॉपी जमा करा रहे हैं. दरअसल ऐसा करने के पीछे वजह ये है कि टैक्स जांच एजेंसियां उनके पीछे न पड़ जाएं क्योंकि 2016 में जब 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे तो कई ज्वेलर्स पर आयकर विभाग की गाज गिरी थी.
इस वजह से देशभर के प्रमुख शहरों में ज्वेलर्स 2000 के नोट में भुगतान करने पर ग्राहक से पैन और आधार के रूप में आईडी प्रूफ मांग रहे हैं. सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर सुवांकर सेन ने मीडिया रिपोर्ट्स में कहा कि हम सभी 139 स्टोर्स पर ग्राहकों से 2,000 रुपए के नोट तो लेंगे लेकिन इसके लिए उन्हें इसके लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करना होगा जिसमें KYC संबंधी जानकारी देनी होगी. इसमें पैन और आधार कार्ड की कॉपी भी लगानी होगी ताकि बैंक में इन्हें जमा करते ज्वैलर्स की प्रामणिकता स्थापित हो सके.
कहां होती है पैन व आधार की जरूरत?
धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत प्रति व्यक्ति ₹50,000 तक केवाईसी मुक्त नकद बिक्री कर सकते हैं. ₹50,000 से 2 लाख तक की बिक्री के लिए आधार जैसे व्यक्तिगत पहचान प्रमाण की आवश्यकता होती है. इस मूल्य से ऊपर की किसी भी चीज़ के लिए पैन कार्ड ज़रूरी होता है.
बता दें आरबीआई ने शुक्रवार को 2000 के नोट को बंद कर दिया था और इनको बदलने के लिए 30 सितंबर का समय दिया गया था. एक व्यक्ति किसी भी ब्रांच में जाकर 20 हजार रुपए तक की रकम बदलवा सकता है और इसके लिए किसी तरह का आईडी प्रूफ देने की भी ज़रूरत नहीं होगी.