सोना (GOLD) हमेशा से भारतीयों के लिए सबसे पसंदीदा निवेश विकल्पों में से एक रहा है. ज्यादातर भारतीय परिवारों के पास गोल्ड होता है. लेकिन आप कितना सोना रख सकते हैं? इसके लिए कानूनी रूप से भी जागरूक होना जरूरी है. यह जानना महत्वपूर्ण है कि लोगों को कानूनी दायरे में रहकर क्या करना चाहिए.
ये बड़ा सवाल है कि आप कितना सोना (GOLD) रख सकते हैं जिससे कि आपको टैक्स डिपार्टमेंट की पूछताछ का सामना न करना पड़े.
ऐतिहासिक रूप से भारतीयों का गोल्ड के साथ खासा जुड़ाव रहा है. ऐसे समय में जब मुद्रास्फीति बढ़ रही है, ऐसे में यह सबसे अच्छा विकल्प है. सोने के आयात में बढ़ोतरी की हालिया रिपोर्ट बताती है कि देश में फिजिकल गोल्ड की मांग बढ़ गई है. कुछ लोग इसे निवेश के मकसद से भी खरीदते हैं. जबकि अन्य लोग त्योहारों और शादियों जैसे विशेष अवसरों पर इसे लेते हैं.
घर या बैंक लॉकर में रखे गोल्ड पर हो सकती है पूछताछ
वैसे, सोने के आभूषणों की मात्रा पर कोई वास्तविक सीमा नहीं है, जब तक कि आप यह बता सकें कि वे कहां से आया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है कि अगर निवेश या इसके स्रोत को स्पष्ट किया जा सकता है तो सोने के आभूषण रखने पर कोई रोक नहीं है. हालांकि, कर विभाग द्वारा घर या बैंक लॉकर में रखे सोने के स्रोत की जांच की जा सकती है.
क्या कहता है कानून?
1961 के आयकर अधिनियम की धारा 132 कर अधिकारियों को किसी भी अज्ञात आभूषण, बुलियन या मूल्यवान चीज को जब्त करने की शक्ति देती है.
टैक्स जानकारों के मुताबिक, यदि आपने सोने में वैध तरीके से पैसा लगाया है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है.
उसी के प्रमाण या साक्ष्य के रूप में, कोई व्यक्ति मूल खरीद के मामले में विल या परिवार निपटान की एक प्रति और उपहार के रूप में प्राप्त आभूषण के मामले में अभिलेख प्रस्तुत कर सकता है.
हालांकि, वित्त मंत्रालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि तय सीमा के भीतर आभूषण जब्त नहीं किए जाएंगे.
आप कितना सोना रख सकते हैं?
विवाहित महिला 500 ग्राम
अविवाहित महिला 20 ग्राम
पुरुष 100 ग्राम
हालांकि, जानकार सलाह देते हैं कि किसी भी दिक्कत से बचने के लिए आपको गोल्ड ज्वैलरी या अन्य फिजिकल गोल्ड की खरीदारी के बिल्स को सुरक्षित रखना चाहिए.