आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय, कर्मचारियों के लिए सबसे जरूरी कागजों में से एक है, फॉर्म 16(Form 16). ये फॉर्म ये बताता है कि कितना टैक्स पहले ही चुकाया जा चुका है, और अभी क्या चुकाया जाना बाकी है. मान लीजिए कि आपकी आय वित्तीय वर्ष में 2,50,000 रुपये की मूल छूट(basic exemption level) से ज्यादा है, तो उस हालात में, आपकी कंपनी को आयकर अधिनियम(Income Tax Act) के तहत आपकी सैलेरी से टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) काटकर सरकार के पास जमा करना होगा. ये सारी जानकारी आपके फॉर्म 16(Form 16) में अच्छे से दी गई होती है. आइए समझते हैं कि फॉर्म 16 क्या है:
आसान भाषा में, फॉर्म 16(Form 16) एक सर्टिफिकेट है जिसमें आपकी कंपनी आपकी सालाना सैलेरी की रकम और उस पर काटे गए टीडीएस(TDS) की रकम को प्रमाणित करती है. इसे दो भागों में बांटा गया है – पार्ट ए (Part A) और पार्ट बी(Part B).
पार्ट ए(Part A) में कंपनी और कर्मचारी दोनों के बारे में जानकारी होती है, जैसे उनके नाम और पते, उनके पैन और कर कटौती खाता संख्या (TAN) संख्या, उनकी नौकरी का समय, काटा गया टीडीएस और सरकार के पास जमा की गई टीडीएस(TDS ) की रकम. भाग बी(Part B) में भुगतान की गई सैलेरी, किसी दूसरी आय की जानकारी, कटौती की अनुमति, और कर की रकम की जानकारी शामिल होती है.
-अगर आपने अपने नियोक्ता(employer) को दूसरे मदों से कमाई का खुलासा किया है, तो आपकी कुल आय से टीडीएस(TDS) कटौती की जाएगी
-अगर आपकी आय मूल छूट सीमा से कम है, तो आपका नियोक्ता(employer) आपकी सैलरी से टीडीएस(TDS) नहीं काटेगा और आपको यह फॉर्म नहीं भेजा जाएगा
-अगर आपने साल भर में कई नियोक्ताओं(employer) के लिए काम किया है, तो आपके पास कई फॉर्म 16(Form 16) होंगे
– कर्मचारी अपने एम्प्लॉयर या नियोक्ता से फॉर्म 16(Form 16) ले सकता है. अगर आपने इस्तीफा दे दिया है, तो भी आपकी कंपनी आपको फॉर्म 16 देगी. ये आयकर फॉर्म 16 कहीं भी डाउनलोड के लिए मौजूद नहीं है.
-एक बार जब कोई कर्मचारी फॉर्म 16(Form 16) ले लेता है, तो ये सुनिश्चित करना कर्मचारी की जिम्मेदारी बनती है कि उसमें दी गई सभी जानकारी सही हो.
-कर देने वाले की व्यक्तिगत जानकारी और आय की रकम और काटे गए टीडीएस(TDS) के साथ, फॉर्म 16(Form 16) में सबसे जरूरी चीज जो देखने वाली है वो है करदाता का पैन नंबर(PAN number).
-अगर वो गलत है, तो इसे ठीक करने के लिए तुरंत कंपनी के एच आर/पेरोल/वित्त विभाग(human resources/payroll/finance department) से संपर्क करना चाहिए.
-कर्मचारी का एम्पलॉयर या नियोक्ता एक सही और अपडेटेड फॉर्म 16 देगा. इसके अलावा कंपनी को एक नया कर रिटर्न दाखिल करना होगा ताकि बाद में सही पैन नंबर(PAN) के आधार पर ही रिटर्न की रकम वापसी हो सके.
-और अगर आपकी कंपनी या एम्पलॉयर ने टीडीएस(TDS) नहीं काटा है, तो वो आपको फॉर्म 16 नहीं देगा.