Voda retro tax settlement rules: केंद्र सरकार और ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन के बीच चल रहे पुराने टैक्स विवाद मामले में सरकार एक और कदम उठाने जा रही है. इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया है कि सरकार जल्द ही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन के साथ अपने पुराने टैक्स विवाद को निपटाने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने वाली है. अधिकारी ने कहा कि वोडाफोन को वित्त अधिनियम 2012 में पेश की गई धारा 119 के तहत कर (Tax) मांग का सामना करना पड़ा था. इसलिए, कर की मांग को वापस लेने के लिए एक अलग धारा के तहत नियम भी जारी किए जाने चाहिए.
अधिकारी ने कहा, “नियमों को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा.” उन्होंने कहा कि नियमों का व्यापक खाका निपटान के लिए जारी किए गए मानदंडों के तहत होगा, जो समझौता करने के इच्छुक कंपनियों से क्षतिपूर्ति अनिवार्य है. वोडाफोन के पास निपटान के लिए सरकार से संपर्क करने के लिए नियमों की अधिसूचना की तारीख से 45 दिन का समय होगा. नियमों तहत वोडाफोन को किसी भी अन्य दावे के खिलाफ सरकार और उसके सहयोगियों को क्षतिपूर्ति करने के लिए आई-टी विभाग को एक घोषणा प्रस्तुत करना होगा और साथ ही विभिन्न मंचों पर सभी कानूनी मामलों को वापस लेने के दौरान किसी भी नुकसान की मांग नहीं करने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा.
बता दें कि भारत सरकार ने मानसून सेशन में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को खत्म किया था और सीबीडीटी ने 2 अक्टूबर को रेट्रो मामलों के निपटारे के लिए एक सूचना जारी कि थी. वहीं सितंबर 2020 में ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने रेट्रो टैक्सर के तहत 22,100 करोड़ रुपये की आयकर विभाग की कर मांग के मामले में भारत सरकार के खिलाफ केस में जीत हासिल की थी. इस फैसले में कहा गया था कि सरकार को केवल 4.3 मिलियन पाउंड यानी महज 40 करोड़ देने होंगे जो कि ट्रिब्यूकनल की प्रशासनिक लागत का 60 फीसद होगी.
वहीं सरकार ने वोडाफोन और केयर्न एनर्जी जैसी कंपनियों के लिए मुसीबत का सबब बन चुके रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को पिछले महीने वापस ले लिया था. अब उसके लिए नए नियम लाये जा रहें हैं. केयर्न पर धारा 9 के तहत 2012 के संशोधन के बाद कर मांग जारी की गई थी. दूसरी ओर, वोडाफोन विवाद चल रहा था और 2012 के विवादास्पद संशोधन के बाद धारा 119 के तहत मांग को मान्य किया गया था. वहीं इन नियमों के तहत वोडाफोन को यह घोषणा करनी होगी कि वह सरकार और आईटी विभाग के खिलाफ किसी प्रकार के विवाद से दूर रहेगा.