टैक्स व्यवस्था में AY और FY के बीच के अंतर को समझें

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का जिक्र आता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों के बीच क्या अंतर है?

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एक बार जब आप अपनी शिक्षा पूरी कर लेते हैं और कमाई शुरू करते हैं, तो वक्त आता है कि आपके लिए इनकम टैक्स (Income Tax) फाइल करना अनिवार्य हो जाता है. पहली बार टैक्स फाइल करने वाले टैक्स पेयर्स के रूप में, आप फाइनेंशियल ईयर (FY)और असेसमेंट ईयर (AY) को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं. कुछ के लिए, असेसमेंट ईयर, मौजूदा साल हो सकता है तो कुछ के लिए असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर हो सकता है. ये दरअसल टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय आपके लिए गलतफहमियां पैदा करती है और इससे टैक्स दाखिल करने की प्रक्रिया बाधित होती है.

फाइनेंशियल ईयर क्या है?

फाइनेंशियल ईयर दरअसल वो साल होता है, जिसमें आपको पैसा मिलता है. ये एक अप्रैल से शुरू होकर अगले साल के 31 मार्च पर खत्म होता है. कभी कभी, फाइनेंशियल ईयर टर्म को “F.Y.” करके भी लिखा जाता है, जबकि किसी टैक्सपेयर को फाइनेंशियल ईयर के लिए टैक्स की तैयारी और प्लानिंग बनानी होती है. इनकम टैक्स रिटर्न अगले साल के लिए देय होता है.

उदाहरण के लिए, वर्तमान फाइनेंशियल ईयर (FY) 2021-22 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक है. 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक, आपके द्वारा कमाए गए किसी भी रकम को फाइनेंशियल ईयर (FY) 2021-22 में अर्जित आय के रूप में दिखाया जाएगा.

असेसमेंट ईयर क्या होता है?

असेसमेंट ईयर वह समय है, (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) जिसके दौरान हुई कमाई को आप वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित कमाई के रूप में दिखाते हैं. आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर के रूप में फाइल करते हैं. AY के ठीक बाद वित्तीय वर्ष आता है.

करेंट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 (1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022) के दौरान अर्जित आय का साल 2022-23 में निर्धारण किया जाएगा. (उदाहरण के लिए 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023)

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंशियल ईयल 2020-21 में अर्जित आय के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अवधि 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 कर दी है.

ध्यान रखने वाली बातें

– इस तथ्य के कारण कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए राजस्व की गणना और मूल्यांकन अगले साल के लिए किया जाता है, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म में असेसमेंट ईयर कॉलम शामिल होता है. कमाई पर तब तक टैक्स नहीं लगाया जा सकता है, जब तक वो मिली न हो. नतीजतन, इनकम टैक्स रिटर्न पूरा करते समय, असेसमेंट ईयर का स्पष्टरूप से उल्लेख करना चाहिए.

– असेसमेंट ईयर के आधार पर टैक्स फाइल करना चाहिए, जो एक फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति के बाद का साल है.

– असेसमेंट ईयर का इस्तेमाल फाइनेंशियल ईयर के दौरान अर्जित आय का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है.

Published - September 15, 2021, 08:39 IST