Post Office में है अकाउंट तो भूलकर भी न करें ये गलतियां, जाने क्‍या होंगे नुकसान

आपके खाते में 100 रुपए की राशि काटे जाने के बाद आपके खाते में जीरो राशि बचती है तो आपका अकाउंट अपने आप ही बंद हो जाता है.

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खाते पर तीन साल तक कोई लेन-देन नहीं किया तो ऐसी स्थिति में आपका खाता साइलेंट हो जाता है

खाते पर तीन साल तक कोई लेन-देन नहीं किया तो ऐसी स्थिति में आपका खाता साइलेंट हो जाता है

अगर आपका अकाउंट पोस्ट ऑफिस (Post Office) में है तो आपको कुछ बातों का ध्‍यान रखना जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर आपका खाता बंद हो सकता है या आपको कई सुविधाएं नहीं मिलेंगी. आज हम आपको इन्‍हीं बातों की जानकारी देने जा रहे हैं. जिससे आपको किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े. आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस (Post Office) के अलग अलग खातों पर अलग अलग नियम लागू होते हैं. ऐसे में किसी भी समस्‍या से बचने के लिए इन बातों का ध्‍यान रखें.

इतना बैलेंस जरूर रखें

डाकघर में आपका बचत खाता एक्टिव रहे इसके लिए आपको 500 रुपए का मिनमम बैलेंस मेंटेन करना होता है. अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो आपके खाते से 100 रुपए की राशि मेटिंनेंस फीस के तौर पर काट ली जाती है. अगर आपके खाते में 100 रुपए की राशि काटे जाने के बाद आपके खाते में जीरो राशि बचती है तो आपका अकाउंट अपने आप ही बंद हो जाता है. इसलिए मिनिमम बैलेंस मेटेंन करना अनिवार्य होता है.

सेविंग अकाउंट है तो

अगर आपने डाकघर में बचत खाता खुलवाया हुआ है तो ध्यान रखें कि इसमें लेन-देन करते रहें. क्योंकि नियमों के मुताबिक अगर आपने अपने खाते पर तीन साल तक कोई लेन-देन नहीं किया तो ऐसी स्थिति में आपका खाता साइलेंट हो जाता है. खाता साइलेंट या डोरमेंट होने की स्थिति में आप डाकघर बचत खाते से जुड़ी सर्विसेज का लाभ नहीं मिल पाएगा.

इस बात का भी रखें ख्‍याल

अगर आपने डाकघर का बचत खाता ज्वाइंट में खुलवा रखा है तो यहां ध्यान देने वाली बात है कि अगर किसी एक खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो बचा हुआ व्यक्ति ही उस खाते का इकलौता होल्डर होगा. इसके लिए आपको डाकघर को सुचित करना होगा. ध्यान रहे कि डाकघर बचत खाता खोलते समय ही आपको नॉमिनेशन करना अनिवार्य होता है.

Published - August 13, 2021, 12:20 IST