PAN-Aadhaar को अब लिंक करने की समय सीमा 3 महीने बढ़ी, जानिए अब क्‍या है आखिरी तारीख

PAN-Aadhaar: TDS statements जमा करने की डेडलाइन 15 दिनों के बढ़ा दी गई है. वर्तमान डेडलाइन 30 जून को थी जिसे बढ़ाकर 15 जुलाई कर दिया गया है.

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PAN-Aadhaar को लिंक करने की समयसीमा दोबारा बढ़ा दी गई है. इसकी डेडलाइन 30 जून तक थी. वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बारे में जानकारी दी है. उन्‍होंने कहा कि पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है. इसके अलावा TDS statements जमा करने की डेडलाइन 15 दिनों के बढ़ा दी गई है. वर्तमान डेडलाइन 30 जून को थी जिसे बढ़ाकर 15 जुलाई कर दिया गया है. टैक्‍स डिडेक्‍शन certificates के लिए डेडलाइन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है.

यहां देखिए पूरी जानकारी


पैन को आधार से इस तरह करें लिंक

कोविड-19 की वजह से आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो भी पैन और आधार को जोड़ने (PAN-Aadhaar Link) को लेकर चिंता करने की कोई जरुरत नहीं है. इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए आयकर विभाग की नई बेबसाइट https://eportal.incometax.gov.in/ पर यह जाकर आप ये काम कर सकते हैं.

मोबाइल के जरिए भी मुमकिन

एक और विकल्प है मोबाइल फोन का. आपको मोबाइल फोन के मैसेज पर जाकर पहले UIDPAN टाइप करना है, फिर जगह देने के बाद 12 अंकों वाला आधार (Aadhaar), फिर जगह देकर कुल 10 अंक-अक्षर वाला पैन (PAN) टाइप करना है. उदाहरण के लिए यह संदेश कुछ इस तरह दिखेगा – UIDPAN 123456789123 ABCDE1234M. इस मैसेज को भेज दीजिए 567678 या फिर 56161 पर. हो गया काम.

Published - June 25, 2021, 07:21 IST