ITR Filing deadline Extended: टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, सरकार ने बढ़ाई रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख

ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख बढ़ीः कोविड-19 महामारी और उसके बाद नए आईटी पोर्टल में बनी हुई दिक्कतों के चलते आयकर विभाग को ये कदम उठाना पड़ा है.

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इससे पहले ITR फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 किया गया था.

इससे पहले ITR फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 किया गया था.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन (CBDT) ने गुरुवार को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दी गई है. आम लोगों को ITR फाइलिंग में आ रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है. कोविड-19 महामारी और उसके बाद नए आईटी पोर्टल में बनी हुई दिक्कतों के चलते आयकर विभाग को ये कदम उठाना पड़ा है.

वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है, “असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2021 थी, उसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया था. अब इसे और बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है.”

इससे पहले ITR फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 किया गया था. जबकि ITR फाइल करने की डेडलाइन आमतौर पर 31 जुलाई 2021 रहती है.

एक ट्वीट में टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है, “टैक्सपेयर्स को ITR फाइल करने में होने वाली दिक्कतों को देखते हुए CBDT ने इसकी आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है.”

Published - September 9, 2021, 09:15 IST