IT रिटर्न दाखिल करते वक्त इस धारा में कर सकते हैं छूट का क्लेम

IT Return: धारा 80TTB के तहत सीनियर सिटीजन किसी एक वित्त वर्ष के दौरान अपनी ब्याज आमदनी पर 50 हजार का डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं.

IT Return:

धारा 80TTB के तहत पर मिलने वाली छूट, धारा 80C के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपए की राहत से अलग है

धारा 80TTB के तहत पर मिलने वाली छूट, धारा 80C के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपए की राहत से अलग है

IT Return: सरकार, वरिष्ठ नागरिकों के आरामदायक रिटायरमेंट के लिए कई तरह की वित्तीय सहायताएं प्रदान करती हैं. आयकर कानून के तहत इन्हें कई टैक्स डिडक्शन दिए जाते हैं. धारा 80TTB इन राहतों में से एक है. हाल ही में इसकी शुरुआत हुई है. इसके तहत 60 वर्ष से अधिक के आयु वाले नागरिक किसी एक वित्त वर्ष के दौरान अपनी ब्याज आमदनी पर 50 हजार रुपये का डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं. धारा 80TTB के तहत छूट क्लेम करने के लिए इन नियमों का पालन किया जाता है.

नियम व शर्तें

– यह ब्याज आमदनी पर अधिकतम 50 हजार की छूट देती है.

– 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले ही इसके पात्र हैं.

-बैंक, सहकारी बैंक, पोस्ट ऑफिस में की गई बचत पर ही यह लाभ मिलता है.

– धारा 80TTB के तहत पर मिलने वाली छूट, धारा 80C के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपए की राहत से अलग है.

धारा 80TTB की छूट प्राप्त करने की योग्यता

— करदाता वरिष्ठ नागरिक

— भारतीय नागरिक

— वरिष्ठ नागरिकों के बचत खाते, एफडी, आरडी.

अपवाद

— हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, धारा 80TTB के तहत छूट प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है.

— एनआरआई को भी इसमें छूट नहीं मिलेगी.

— व्यक्ति से संबंधियों, कारोबारियों, संस्थाओं द्वारा धारित खाते पर भी इसका लाभ नहीं मिलेगा.

आप अपना आईटी रिटर्न दाखिल करते वक्त इस धारा के अंतर्गत छूट का क्लेम कर सकते हैं. किंतु, पहले आपको अपने इनकम को जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही क्लेम किया जा सकेगा.

Published - September 20, 2021, 06:07 IST