रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का विवाद होगा खत्म, सरकार ने पेश किया बिल, केयर्न, वोडाफोन को फायदा

विधेयक पेश किए जाने के साथ ही करीब एक दशक पहले लाए गए विवादास्पद रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को वापस लेने की सरकार ने कोशिश शुरू कर दी है.

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Pciture: RS TV, संशोधन के अनुसार, मई 2012 से पहले भारतीय संपत्ति के अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए उठाया गया कर शर्तों को पूरा करने पर रद्द कर दिया जाएगा.

Pciture: RS TV, संशोधन के अनुसार, मई 2012 से पहले भारतीय संपत्ति के अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए उठाया गया कर शर्तों को पूरा करने पर रद्द कर दिया जाएगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 अगस्त को लोकसभा में कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया. विधेयक पेश किए जाने के साथ ही करीब एक दशक पहले लाए गए विवादास्पद रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को वापस लेने की सरकार ने कोशिश शुरू कर दी है.

इस बिल से केयर्न एनर्जी और वोडाफोन जैसी कंपनियों को राहत मिलेगी और सरकार के साथ कानूनी विवाद खत्म होने की संभावना है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “इस विधेयक में आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन का प्रस्ताव है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि भारतीय संपत्ति के किसी भी अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए उक्त पूर्वव्यापी संशोधन के आधार पर भविष्य में कोई कर मांग नहीं उठाई जाएगी यदि लेनदेन 28 मई 2012 से पहले किया गया था.”

संशोधन के अनुसार, मई 2012 से पहले भारतीय संपत्ति के अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए उठाया गया कर शर्तों को पूरा करने पर रद्द कर दिया जाएगा.

Published - August 5, 2021, 06:45 IST