सरकार ने लागू किया नया पंजीकरण चिन्‍ह, अब आसानी से होगा वाहनों का स्‍थानांतरण

ऐसे स्थानांतरण से इस प्रकार के कर्मचारियों के मन में मूल राज्य से दूसरे राज्य में पंजीकरण के स्थानांतरण को लेकर बेचैनी की भावना पैदा हो जाती है.

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बैंक कार लोन के लिए योग्यता को कैलकुलेट करने के लिए अतिरिक्त मापदंड भी रखते हैं. इसमें कार की उम्र, मॉडल और स्थिति जैसी चीजें शामिल हैं

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सरकार ने गतिशीलता को सुगम बनाने के लिए कई नागरिक केंद्रित कदम उठाये हैं. वाहन पंजीकरण (Vehicle Registration) के लिए आईटी आधारित समाधान ऐसा ही एक प्रयास है. हालांकि, वाहन पंजीकरण (Vehicle Registration) प्रक्रिया में एक कठिन व्यवधान दूसरे राज्य में जाते समय वाहन का पुनः पंजीकरण था, जिस पर ध्यान दिए जाने की बहुत जरूरत थी. एक राज्य के निवासियों के लिए दूसरे राज्य से वाहन खरीदना बड़ी ही टेढ़ी खीर होता था, लेकिन अब सरकार के इस कदम के बाद लोगों को इस समस्या से निजात मिल सकेगी. इससे न सिर्फ लोगों का समय बचेगा बल्कि धन की भी काफी बचत होगी.

किसी राज्य में पंजीकृत वाहन को 12 महीने से अधिक रखने की नहीं थी अनुमति

दूसरे केंद्र पर स्थानांतरण की समस्या सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों ही प्रकार के कर्मचारियों के साथ होती है. ऐसे स्थानांतरण से इस प्रकार के कर्मचारियों के मन में मूल राज्य से दूसरे राज्य में पंजीकरण के स्थानांतरण को लेकर बेचैनी की भावना पैदा हो जाती है, क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के खंड 47 के तहत किसी व्यक्ति को उस राज्य के अतिरिक्त, जहां वाहन का पंजीकरण हुआ है, किसी अन्य राज्य में वाहन को 12 महीनों से अधिक समय तक रखने की अनुमति नहीं है, लेकिन नया राज्य-पंजीकरण प्राधिकरण के साथ एक नया पंजीकरण 12 महीनों के निर्धारित समय के भीतर किया जाना होता है.

यात्री वाहन उपयोगकर्ता को किसी वाहन के पुनःपंजीकरण के लिए निम्नलिखित कदम उठाने पड़ते हैं-

(i) किसी अन्य राज्य में नए पंजीकरण चिन्ह के निर्धारण के लिए मूल राज्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र
(ii) नए राज्य में यथानुपात रोड टैक्स के बाद नए पंजीकरण चिन्ह का निर्धारण
(iii) यथानुपात आधार पर मूल राज्य में रोड टैक्स के रिफंड के लिए आवेदन

मूल राज्य से रोड टैक्स रिफंड पाने का प्रावधान बहुत जटिल प्रक्रिया है और अलग अलग राज्यों में यह अलग अलग होती है. इसके चलते वाहन मालिक को बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी.

मुश्किलों से बचाएगा नया पंजीकरण चिन्ह

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के निर्बाध स्थानांतरण को सुगम बनाने के लिए नए वाहनों अर्थात ‘भारत सीरिज (बीएच-सीरिज)’ के लिए दिनांक 26 अगस्त, 2021 की अधिसूचना के जरिये एक नया पंजीकरण चिन्ह लागू किया है. इस पंजीकरण चिन्ह वाले वाहन के मालिक के लिए अपने वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट करते समय नए पंजीकरण चिन्ह के निर्धारण की आवश्यकता नहीं होगी.

भारत सीरिज (बीएच-सीरिज) पंजीकरण चिन्ह का प्रारूप

पंजीकरण चिन्ह “वाईवाई बीएच #### एक्स एक्स” के प्रारूप में होगा. वाईवाई यानि पंजीकरण का वर्ष, फिर बीएच – भारत सीरिज के लिए कोड! जो 0000 से 9999 (क्रमरहित तरीके से) होगा. अंत में एक्स एक्स – वर्णमाला (एए से जेडजेड तक) के अक्षर होंगे.

फिलहाल ये लोग ले सकेंगे इस सुविधा का लाभ

‘भारत सीरिज (बीएच-सीरिज)’ के तहत वाहन पंजीकरण की यह सुविधा स्वैच्छिक आधार पर रक्षा कर्मचारियों, केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों/संगठनों, जिनके चार या अधिक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यालय हैं, को उपलब्ध होगी.

मोटर वाहन कर दो वर्षों के लिए या दो के मल्टीपल में लगाया जाएगा

यह स्कीम किसी नए राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश में स्थानांतरण पर भारत के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में व्यक्तिगत वाहनों की मुक्त आवाजाही को सुगम बनाएगी. 14वें वर्ष की समाप्ति पर मोटर वाहन कर वार्षिक रूप से लगाया जाएगा जो उस राशि का आधा होगा जो पहले उस वाहन के लिए वसूल की गई थी.

Published - August 30, 2021, 01:07 IST