इन शर्तों के साथ DPIIT ने दूरसंचार में 100 प्रतिशत FDI को अधिसूचित किया

FDI: उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने कहा कि दूरसंचार सेवाओं में विदेशी निवेश 2020 के प्रेस नोट 3 की शर्त के अधीन होगा.

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किसी देश की एक इकाई, जो भारत के साथ एक भूमि सीमा साझा करती है या जहां भारत में निवेश का लाभकारी स्वामी स्थित है या ऐसे किसी देश का नागरिक है, केवल सरकारी मार्ग के तहत निवेश कर सकता है. 

किसी देश की एक इकाई, जो भारत के साथ एक भूमि सीमा साझा करती है या जहां भारत में निवेश का लाभकारी स्वामी स्थित है या ऐसे किसी देश का नागरिक है, केवल सरकारी मार्ग के तहत निवेश कर सकता है. 

FDI: सरकार ने मंगलवार को दूरसंचार सेवा क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट के तहत 100 प्रतिशत FDI की अनुमति देने के अपने फैसले को अधिसूचित किया.

एक प्रेस नोट में, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने कहा कि दूरसंचार सेवाओं में विदेशी निवेश 2020 के प्रेस नोट 3 की शर्त के अधीन होगा.

 प्रेस नोट 3 के प्रावधानों के तहत पूर्व सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता वाले मामले यथावत रहेंगे.

प्रेस नोट 3 के अनुसार, किसी देश की एक इकाई, जो भारत के साथ एक भूमि सीमा साझा करती है या जहां भारत में निवेश का लाभकारी स्वामी स्थित है या ऐसे किसी देश का नागरिक है, केवल सरकारी मार्ग के तहत निवेश कर सकता है.

Published - October 6, 2021, 05:42 IST