MMTC धोखाधड़ी मामले में ED ने इस ज्वैलरी कंपनी की 363 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

ED ने MMTC के खिलाफ कथित धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक आभूषण फर्म की 363 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है.

ED attaches assets worth over Rs 363 cr of this jewellery firm, know what is the case

ED ने धन शोधन रोधक कानून के तहत कार्यवाही की हैं.

ED ने धन शोधन रोधक कानून के तहत कार्यवाही की हैं.

Prevention of Money Laundering Act: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी MMTC के खिलाफ कथित धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक आभूषण फर्म की 363 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की है. ED ने शनिवार को एक निवेदन में कहा है कि धन शोधन रोधक कानून के तहत MBS ज्वेलर्स प्राइवेट लि., MBS इम्पेक्स प्राइवेट लि., सुकेश गुप्ता, अनुराग गुप्ता, नीतू गुप्ता, वंदना गुप्ता और उनके समूह की इकाई की 45 अचल संपत्तियों को अस्थायी तौर पर कुर्क किया गया है.

क्या है मामला?

ED ने यह मामला हैदराबाद में सीबीआई के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की प्राथमिकी और आरोपपत्र (2014 में दाखिल किया गया) के आधार पर सुकेश गुप्ता और अन्य पर दायर किया था. यह मामला क्रेता ऋण योजना (buyer’s credit scheme) के तहत गोल्ड बुलियन की खरीद में MMTC लि. (मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन) के साथ धोखाधड़ी से संबंधित है.

ED का आरोप है कि सुकेश गुप्ता ने MMTC, हैदराबाद के कुछ अधिकारियों के साथ साठगांठ में बिना फॉरेक्स कवर के सोना उठाया. यहां तक कि गुप्ता ने पर्याप्त गारंटी भी जमा नहीं कराई.

ED के अनुसार, “गुप्ता के बकाया की MMTC मुख्यालय में लगातार गलत जानकारी दी गई. गुप्ता की कंपनी ने अपने व्यक्तिगत लाभ में लगातार MMTC से सोना उठाया, इससे MMTC को 504.34 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.” एजेंसी ने कहा कि गुप्ता ने MMTC, हैदराबाद के विभिन्न अधिकारियों से साठगांठ में अपने खाते की सही जानकारी उपलब्ध नहीं कराई.

Published - August 28, 2021, 03:48 IST