दिल्ली में डिजिलॉकर में रखे DL, RC होंगे मान्य, लोगों को होगा बड़ा फायदा

Digi Locker: यातायात पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा पूछे जाने पर Digi Locker प्लेटफॉर्म या एम-परिवहन मोबाइल ऐप में रखे इन दस्तावेजों को दिखा सकते हैं

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दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार डिजी-लॉकर प्लेटफॉर्म या एम-परिवहन मोबाइल ऐप पर डिजिटल स्वरूप में रखे ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का पंजीकरण प्रमाणपत्र मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वैध दस्तावेज हैं.

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार डिजी-लॉकर प्लेटफॉर्म या एम-परिवहन मोबाइल ऐप पर डिजिटल स्वरूप में रखे ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का पंजीकरण प्रमाणपत्र मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वैध दस्तावेज हैं.

Digi Locker: दिल्ली में वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है और वे यातायात पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा पूछे जाने पर Digi Locker प्लेटफॉर्म या एम-परिवहन मोबाइल ऐप में डिजिटल रूप में रखे इन दस्तावेजों को दिखा सकते हैं. दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार डिजी-लॉकर प्लेटफॉर्म या एम-परिवहन मोबाइल ऐप पर डिजिटल स्वरूप में रखे ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का पंजीकरण प्रमाणपत्र मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वैध दस्तावेज हैं.

वैध रूप से मान्य

विभाग ने कहा कि ये परिवहन विभाग द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के अनुरूप वैध रूप से मान्य हैं.

उसने स्पष्ट किया कि अन्य किसी रूप में ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की सॉफ्ट कॉपी मूल रिकॉर्ड के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी.

डिजी-लॉकर दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों को सुरक्षित रखने, साझा करने और उनके सत्यापन का क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है.

Published - August 20, 2021, 05:37 IST