Vaccine Policy: उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न राज्यों द्वारा कोरोना वायरस रोधी टीकों की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने के बीच सोमवार को केंद्र से पूछा कि उसकी टीका-खरीद की नीति क्या है.
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ कोरोना वायरस के मरीजों को आवश्यक दवाओं, टीकों तथा चिकित्सीय ऑक्सीजन की आपूर्ति से जुड़े मामले की स्वत: संज्ञान ले कर सुनवाई कर रही थी. न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट तथा न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव भी पीठ का हिस्सा हैं.
पीठ ने सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, ‘‘कोविड रोधी विदेशी टीकों की खरीद के लिए कई राज्य वैश्विक निविदाएं निकाल रहे हैं, क्या यह केंद्र सरकार की नीति है? ’’
इस दौरान केंद्र ने न्यायालय को बताया कि टीकों के लिहाज से पात्र संपूर्ण आबादी का 2021 के अंत तक टीकाकरण किया जाएगा.
मेहता ने पीठ को सूचित किया कि फाइजर जैसी कंपनियों से केंद्र की बात चल रही है. अगर यह सफल रहती है तो साल के अंत तक टीकाकरण पूरा करने की समय-सीमा भी बदल जाएगी.
मामले की सुनवाई अभी जारी है.
देश में अब तक 21.3 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए हैं. वैक्सीनेशन (Vaccination) के तीसरे चरण का एक महीना पूरा होने वाला है.
21.3 करोड़ में से 16,86,13,371 को वैक्सीन का पहला डोज दिया गया है जबकि 4,45,40,758 को दूसरा डोज लगाया गया है.
पिछले 24 घंटों में, 10,18,076 लाख टीके लगाए गए हैं जिसमें से 9.33 लाख को पहली डोज दी गई है और 84,796 लोग ऐसे हैं जिन्हें दूसरी डोज दी गई है.