Night Curfew: उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, बरेली, गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद जिला प्रशासन ने बृहस्पतिवार से रात का कर्फ्यू (Night Curfew) लगाने की घोषणा की. बरेली में नगर निगम के क्षेत्र में आने वाले इलाकों में शुक्रवार से रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू होगा.
बरेली के जिलाधिकारी नीतीश कुमार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, यह रात्रिकालीन कर्फ्यू 20 अप्रैल तक जारी रहेगा.
दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के दो जिलों गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनजर रात्रि कर्फ्यू लागू करने का फैसला लिया गया है. दोनों जिलों के अधिाकरियों की ओर से बृहस्पतिवार को जारी आधिकारिक आदेशों में यह जानकारी दी गई है.
गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने कहा, ”जिले में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिये बृहस्पतिवार रात से लेकर 17 अप्रैल तक रात 10 बजे से लेकर सुबह पांच बजे के बीच रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा.”
गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि गौतम बुद्ध नगर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैला है. उन्होंने बताया कि इस बात को ध्यान में रखते हुए 8 अप्रैल रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू करने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने बताया कि रात्रि कर्फ्यू 17 अप्रैल तक लागू रहेगा.
उधर, प्रयागराज जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बृहस्पतिवार से रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू करने के आदेश दिए. संशोधित आदेश के मुताबिक, यह कर्फ्यू रात्रि नौ बजे से सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा.
इससे पूर्व जारी आदेश में रात्रि कर्फ्यू का समय रात दस बजे से सुबह आठ बजे तक निर्धारित किया गया था.
जिला मजिस्ट्रेट भानु चंद्र गोस्वामी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, रात्रि कर्फ्यू के दौरान व्यक्तियों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. हालांकि, आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं जैसे फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, डीजल-पेट्रोल एवं दवा आदि की आपूर्ति पर यह लागू नहीं होगा.
इसके अलावा, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों और त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन कार्य में लगे कार्मिकों को भी रात्रिकालीन कर्फ्यू से छूट रहेगी.
जनपद में कक्षा एक से 12 तक के विद्यालय पूरी तरह से बंद रहेंगे और केवल बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों, परीक्षार्थियों, शिक्षकों और विद्यालय कर्मियों को विद्यालय में आने की अनुमति होगी.
आदेश के मुताबिक, इस कर्फ्यू के दौरान रात्रिकालीन पाली के सरकारी, अर्ध सरकारी कर्मियों एवं निजी क्षेत्र के कर्मियों को छूट रहेगी. साथ ही, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हवाईअड्डा पर आने-जाने वाले व्यक्ति अपना टिकट दिखाकर आवागमन कर सकेंगे.
यह आदेश पूरे जनपद में आठ अप्रैल, 2021 से 20 अप्रैल, 2021 तक प्रभावी रहेगा.
दूसरी ओर प्रदेश के वाराणसी के जिलाधिकारी के आर शर्मा ने बृहस्पतिवार की रात्रि से 15 अप्रैल की रात्रि तक रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है.
उन्होंने बताया कि जनसामान्य व उनके वाहनों का आवागमन व जनसामान्य का घर से बाहर निकलना व सभी व्यापारिक व व्यवसायिक गतिविधियों को रात्रि नौ बजे से प्रातः छह बजे तक प्रतिबंधित रहेगा.
अधिकारी ने बताया कि प्रातःकालीन दूध सप्लाई व सब्जी मंडी तथा रात्रि कालीन दवा की दुकानें इस प्रतिवंध से मुक्त होंगे. उन्होंने कहा कि चिकित्सा, नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल संस्थानों को छोड़कर समस्त सरकारी, गैर सरकारी अथवा निजी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे.
इस बीच मेरठ के जिलाधिकारी के बालाजी ने जिले में बृहस्पतिवार की रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है. उन्होंने बताया कि मेरठ में कर्फ्यू 18 अप्रैल तक जारी रहेगा.
जिलाधिकारी के बालाजी ने आज रात से 18 अप्रैल तक रात में दस बजे से सुबह पांच बजे तक रात के कर्फ्यू का निर्देश दिया है.
गौरतलब है कि बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को नाइट कर्फ्यू और पाबंदियों के बारे में निर्णय करने के लिए अधिकृत किया था.
जिलाधिकारी के आदेश में कहा गया है कि मेरठ में कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा. इसमें कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर भी 18 अप्रैल तक बन्द रहेंगे हालांकि स्कूलों एवं कॉलेजों में चल रही परीक्षायें यथावत जारी रहेंगी.