Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए लगाई लॉकडाउन जैसी पाबंदियां बृहस्तपिवार को एक जून तक बढ़ा दी. मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने एक आदेश में कहा कि राज्य में लागू पाबंदियां एक जून सुबह सात बजे तक प्रभावी रहेगी.
आदेश के अनुसार, अब राज्य में परिवहन के किसी भी माध्यम से आने वाले व्यक्ति को संक्रमित ना होने की पुष्टि करने वाली ‘आरटी-पीसीआर’ रिपोर्ट दिखानी होगी, जो राज्य में आने से 48 घंटे पहले जारी की गई हो.
आदेश के अनुसार, ‘संवेदनशील क्षेत्रों’ (जहां संक्रमण के मामले अधिक हैं) से आने वाले लोगों पर लगी सभी पाबंदियां अब देश के हर राज्य से आने वाले लोगों पर भी लागू होगी.
उसके अनुसार, माल वाहकों के मामले में, ऐसे वाहनों में दो से अधिक लोगों को यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी.
आदेशानुसार, यदि ये महाराष्ट्र (Maharashtra) के बाहर से आ रहे हैं, तो उन्हें संक्रमित ना होने की पुष्टि करने वाली ‘आरटी-पीसीआर’ रिपोर्ट दिखानी होगी, जो राज्य में आने से 48 घंटे पहले जारी की गई हो और यह सात दिन तक ही मान्य होगी.
राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों पांच अप्रैल को लागू की गई थी. इन पाबंदियों को 15 अप्रैल को कड़ा कर दिया गया था और सीआरपीसी की धारा 144 के तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी गई थी.
नए आदेश के अनुसार, स्थानीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीएमए) ग्रामीण बाजारों और एपीएमसी (कृषि उपज बाजार समितियों) की विशेष निगरानी करेंगे, ताकि कोविड-19 संबंधी दिशा-निदेशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके.
सरकार ने कहा कि अगर पाया गया कि इन स्थानों पर अनुशासन सुनिश्चित करने में परेशानी आ रही है, तो स्थानीय डीएमए इन्हें बंद करने का आदेश दे सकता है या कुछ अतिरिक्त पाबंदियां लगा सकता है.
आदेश में कहा गया कि दूध संग्रह, परिवहन और प्रसंस्करण पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है. इसका खुदरा व्यापार, आवश्यक वस्तुओं की दुकानों या ‘होम डिलीवरी’ पर लगी पाबंदियों के तहत ही होना चाहिए.
कोविड-19 प्रबंधन के लिए हवाईअड्डे, बंदरगाह सेवाओं और दवाओं या उपकरणों से संबंधित मालवाहकों की आवाजाही में लगे कर्मियों को लोकल, मोनो तथा मेट्रो ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति होगी.
इसके तहत, स्थानीय डीएमए को आम तौर पर या विशिष्ट क्षेत्रों पर पाबंदियां लगाने के अधिकार दिए गए हैं, जिसे राज्य डीएमए को इसकी जानकारी देनी होगी और इसे लागू करने से कम से कम 48 घंटे पूर्व लोगों को इसकी जानकारी देनी होगी.