मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को एक स्कीम लॉन्च की जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के कोविड-19 (COVID-19) के कारण निधन होने पर उनके परिवार को 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ऐलान किया है.
इसके अलावा सरकार ने एक और स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत ऐसे कर्मचारियों के किसी एक डिपेंडेट को मृतक के ही पोस्ट पर नौकरी पर रखा जाएगा.
मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना के तहत परिवारों को 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी जबकि मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति के तहत उनके एक डिपेंडेंट को नौकरी दी जाएगी.
राज्य के गृह मंत्री का कहना है कि इन दोनों स्कीमों के तहत दिहाड़ी पर काम कर रहे लोग और कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स किए कर्मचारी भी शामिल हैं, जो कोरोना संक्रमण की चपेट में आकर जान गंवा देते हैं.
उन्होंने कहा है कि 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने वाली स्कीम मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना 30 मार्च 2021 से 31 जुलाई 2021 तक लागू है.
वहीं मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति जिसके तहत डिपेंडेट को नौकरी मिलेगी ये स्कीम 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक लागू है.
मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 77 लोगों की कोविड-19 संक्रमण की वजह से मौत हुई है. राज्य में कोविड की वजह से अब तक 7,069 लोगों का निधन हो चुका है और मृत्यु दर 0.96 फीसदी है. यहां 12.07 फीसदी मामले एक्टिव हैं और 86.97 फीसदी लोग ठीक हो चुके हैं.
राज्य में पिछले 24 घंटों में 5,921 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जबकि 11,500 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं. फिलहाल 88,983 लोगों का इलाज चल रहा है. प्रदेश में अब तक 7,37,306 लोगों को कोविड-19 संक्रमण हो चुका है.