विभिन्न राज्यों समेत गुजरात में कोरोना तेजी से फैल रहा है. महामारी ने कई लोगों की जान ले ली है. ऐसे समय में गुजरात सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कोरोना के उपचार में इस्तेमाल होने वाले आयातित उपकरणों पर 100 प्रतिशत इंटीग्रेटेड गुडस एंड सर्विस टैक्स (IGST) माफ करने का फैसला किया है.
इस निर्णय से सरकार द्वारा अनुमोदित उन आयातकों को फायदा होगा, जो राज्य सरकार और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित अस्पतालों को कोरोना संबंधित उपकरण दान में देते हैं. ऐसे में सरकार द्वारा इंटीग्रेटेड गुडस एंड सर्विस टैक्स (IGST) नहीं लेना राहत भरा कदम है.
सरकार के निर्णय के अनुसार, स्वैच्छिक संगठन, कॉर्पोरेट कंपनियां या कोई व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन फिलिंग सिस्टम, ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक, ऑक्सीजन जनरेटर, क्रायोजेनिक रोड ट्रांसपोर्ट टैंक जैसे उपकरण और इस उपकरण निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाले पार्ट्स, वेन्टिलेटर, रेमडेसिविर इंजेक्शन और इसके निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री विदेश से आयात कर राज्य सरकार या राज्य सरकार संचालित या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित अस्पतालों या राज्य सरकार अनुमोदित अस्पताल या संस्थानो को फ्री में देता है तो इस आयात पर लगने वाला IGST राज्य सरकार वहन करेगी.
आयातक पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा. सरकार ने राज्य के हिस्से का कर भी माफ कर दिया है. इतना ही नहीं, गुजरात सरकार केंद्रीय हिस्से के IGST का भी भुगतान करेगी.
गुजरात में कोविड 19 के मामलों की संख्या में काफी इजाफा है, जिसके कारण मेडिकल ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और इस पर लगाई जाने वाली हाई फ्लो नोजल केन्युला डिवाइसेज, वैक्सीन आदि की मांग बढ़ गई है.
सरकार के निर्णय से विदेशों से आयात करके मुफ्त में अस्पतालों को दान करने वाले संगठन, कंपनी या नागरिकों को प्रोत्साहन मिलेगा.
गौरतलब है कि बड़ी संख्या में कॉर्पोरेट कंपनीज, स्वैछिक संगठन और नागरिकों ने राज्य सरकार से विदेश से आयात होने वाले और कोरोना के इलाज में उपयोगी उपकरणों से IGST माफ करने के लिए कहा था. राज्य सरकार ने इस बारे में संज्ञान लिया.