वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने रविवार को कहा है कि कोविड दवाओं, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स और वैक्सीन के कमर्शियल इंपोर्ट पर GST में छूट उपभोक्ताओं के लिए इन सामानों को महंगा कर देगी. इसकी वजह ये है कि मैन्युफैक्चरर्स इनपुट पर भुगतान किए गए करों की भरपाई नहीं कर पाएंगे.
मौजूदा समय में वैक्सीन की घरेलू आपूर्ति और कमर्शियल इंपोर्ट पर 5 फीसदी माल और सेवा कर (GST) लगता है, जबकि COVID दवाओं और ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स के मामले में यह 12 फीसदी है.
12/ COVID vaccines are being provided free of cost by the GoI to those who are 45 yrs of age & above and to all frontline workers.
On Government supplies, GST is also paid by the Government. @ANI @PIB_India @PIBKolkata
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) May 9, 2021
वित्त मंत्री सीतारमण ने ट्वीट करके कहा है कि “यदि GST से पूर्ण छूट दी जाती है, तो वैक्सीन निर्माता अपने इनपुट करों की भरपाई नहीं कर पाएंगे और वह इसे उपभोक्ता / नागरिक से मूल्य में वृद्धि करके वसूलेंगे. 5 फीसदी GST दर सुनिश्चित करती है कि मैन्युफैक्चरर्स आईटीसी का उपयोग करने में सक्षम हैं.
उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी सामान पर एकीकृत जीएसटी (IGST) 100 रुपये लिया जाता है तो तो केंद्र और राज्यों को 50 रुपये क्रमशः केंद्रीय GST और राज्य GST के रूप में मिलते हैं. इसके अलावा CGST का 41% राजस्व राज्यों को दिया जाता है. इसलिए 100 रुपये में राज्यों का हिस्सा 70.50 रुपये का है.
वैक्सीन पर लिए जाने वाले GST में आधा हिस्सा केंद्र और आधा राज्यों द्वारा लिया जाता है. इसके अलावा राज्यों को केंद्र से 41% और मिल जाता है. इसलिए राज्यों को कुल राजस्व का लगभग 70% वैक्सीन से हासिल होता है.
सीतारमण ने कहा, “वास्तव में, मामूली 5% जीएसटी वैक्सीन के घरेलू निर्माता और नागरिकों के हित में है.”
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर GST और सीमा शुल्क से छूट देने की मांग की थी.
वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री के पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया, इन वस्तुओं को सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर से पहले से ही छूट दी गई है. इसके अलावा, देश में मुफ्त वितरण के लिए भारतीय रेड क्रॉस द्वारा आयातित सभी COVID राहत सामग्री पर एकीकृत GST (IGST) को भी छूट दी गई है.
साथ ही किसी भी संस्था, राज्य सरकार, राहत एजेंसी या स्वायत्त निकाय द्वारा किसी राज्य सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर देश में मुफ्त वितरण के लिए आयात किए जाने पर माल के मामले में IGST छूट दी गई है.
सीतारमण ने कहा, “इन वस्तुओं की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए, सरकार ने उनके वाणिज्यिक आयातों को मूल सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर से पूरी छूट भी प्रदान की है.”
सरकार ने पहले से ही COVID से संबंधित राहत सामग्री के मेजबान के सीमा शुल्क के आयात से छूट दे दी है, जिसमें रेमेडिसविर इंजेक्शन और इसके एपीआई, इन्फ्लेमेटरी डायग्नोस्टिक (मार्कर) किट, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन थेरेपी से संबंधित उपकरण जैसे ऑक्सीजन जनरेटर, क्रायोजेनिक परिवहन टैंक शामिल हैं.
इसके अलावा सरकार ने देश में मुफ्त वितरण के लिए दान के रूप में प्राप्त COVID-राहत सामग्री के आयात पर IGST में छूट दी है. यह छूट राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों के अधीन होगी, जो किसी भी संस्था, राहत एजेंसी या वैधानिक निकाय को इस तरह की राहत सामग्री के मुफ्त वितरण के लिए अधिकृत करेंगे.