GST काउंसिल ने ब्लैक फंगस दवाओं से टैक्स हटाया, कोविड-19 सर्विसेस पर दरों में कटौती

GST Council: एंबुलेंस चार्ज पर टैक्स दर 28 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया है. वहीं, ब्लैक फंगस की दवा पर टैक्स हटा दिया है

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GST Council बैठक में दिए सुझाव की जानकारी देंती वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

GST Council बैठक में दिए सुझाव की जानकारी देंती वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

GST Council: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 44वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद कोविड-19 से जुड़ी जरूरी सर्विसेस और दवाओं पर टैक्स दर घटाने का प्रस्ताव दिया है.  वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई GST काउंसिल की बैठक में ब्लैक फंगस की दवा पर जीएसटी हटाने से लेकर एंबुलेंस सर्विस पर टैक्स दर घटाने तक का प्रस्ताव दिया है.

हालांकि, काउंसिल ने वैक्सीन पर 5 फीसदी की जीएसटी आगे भी बरकरार रखने का भी सुझाव रखा है.

जीएसटी काउसिंल ने एंबुलेंस चार्ज पर टैक्स दर 28 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया है.

वहीं,  मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, वेंटीलेटर्स, पल्स ऑक्सीमीटर, बाइपैप मशीन और रेमडेसिविर पर टैक्स दर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का सुझाव दिया गया है.

कोविड-19 टेस्ट किट से लेकर डायग्नोस्टिक किट पर भी जीएसटी दर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है.

ब्लैक फंगस दवाओं पर कोई टैक्स नहीं

मंत्रालय की दी जानकारी के मुताबिक ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल हो रही दवा Amphotericin B पर टैक्स दर 5 फीसदी से घटाकर शून्य कर दिया है. इसके साथ ही Tocilizumab पर भी दर को 5 फीसदी से घटाकर शून्य किया गया है.

कोविड-19 दवाओं पर टैक्स घटे

कोरोना मरीजों में शुरुआती लक्षणों के वक्त इस्तेमाल में लाई जा रही दवा रेमडेसिविर पर 12 फीसदी से टैक्स घटाकर 5 फीसदी किया गया है.

वहीं, कोविड-19 के इलाज में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से किसी भी अन्य दवा का सुझाव होने पर उसपर भी 5 फीसदी का ही टैक्स लगाया जाएगा.

थक्के जमने से रोकने वाली दवा पर भी टैक्स दर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है.

हालांकि, काउंसिल ने कहा है कि ये कटौती सिर्फ 30 सितंबर 2021 तक ही लागू रहेगी.

कोविड-19 जरूरी सामान पर घटा टैक्स

पल्स ऑक्सीमीटर को 12 फीसदी टैक्स दायरे से हटाकर 5 फीसदी तक के दायरे में लाया गया है. हैंड सैनेटाइजर, बुखार नापने की मशीनों और इलेक्ट्रिक क्रीमेट्री से जुड़े सामान पर 18 फीसदी की बजाय अब 5 फीसदी टैक्स लगेगा.

Published - June 12, 2021, 04:14 IST