GST Council की बैठक 12 जून को, कोविड से जुड़े सामान व ब्‍लैक फंगस की दवा पर कम हो सकती है जीएसटी

GST Council: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये होगी.

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 साठे ने कहा, "बीमा कंपनियां लंबी अवधि की देनदारियां लेती हैं, लेकिन बाजार में कोई मैचिंग एसेट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो जाती हैं.

 साठे ने कहा, "बीमा कंपनियां लंबी अवधि की देनदारियां लेती हैं, लेकिन बाजार में कोई मैचिंग एसेट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो जाती हैं.

जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 12 जून को बैठक होगी. जानकारों की माने तो, इस बैठक में कोविड-19 के कर राजस्व पर प्रभाव की समीक्षा की जा सकती है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये होगी.

28 मई को पिछली बैठक (GST Council) में जीएसटी परिषद को पीपीई किट, मास्क और टीके सहित COVID आवश्यक वस्तुओं पर कर राहत की सिफारिश करने के लिए मंत्रियों के एक समूह (GOM) की स्थापना की गई थी. जीओएम ने सात जून को अपनी रिपोर्ट सौंपी है.

अधिकारियों ने कहा कि जीओएम रिपोर्ट पर चर्चा करने के साथ-साथ ब्‍लैक फंगस दवा के लिए कर दरों में कटौती पर विचार भी इस बैठक में किया जा सकता है. समझा जाता है कि GoM में कुछ राज्यों के वित्त मंत्रियों ने COVID आवश्यक पर दर में कटौती की वकालत की है.

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, जो कि जीओएम के सदस्य भी हैं, ने बुधवार को कहा कि राज्य मरीजों की सुविधा के लिए आवश्यक वस्तुओं पर करों में कटौती के पक्ष में है, लेकिन कर दरों पर जीएसटी परिषद के निर्णय को स्वीकार करेंगे.

COVID राहत वस्तुओं पर GST रियायतों पर GoM को यह जांचने के लिए अनिवार्य किया गया था कि क्या मेडिकल-ग्रेड ऑक्सीजन, पल्स ऑक्सीमीटर, हैंड सैनिटाइज़र, ऑक्सीजन थेरेपी उपकरण जैसे सांद्रता, वेंटिलेटर, PPE किट, N-95 और सर्जिकल के लिए GST दर में कटौती या छूट की जरूरत है.

हालांकि, ब्‍लैक फंगस के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा एम्फोटेरिसिन बी के आयात पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट दी गई थी. कांग्रेस और अन्य विपक्षी शासित राज्य करों में कमी की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार को लगा कि इस कदम से लोगों को ठोस लाभ नहीं हो सकता है.

वर्तमान में, घरेलू रूप से निर्मित टीकों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है, जबकि यह COVID दवाओं और ऑक्सीजन सांद्रता के लिए 12 प्रतिशत है.

इस पर भी हो सकती है चर्चा

12 जून को होने वाली बैठक में रिटर्न फाइलिंग में देरी पर लेट फीस माफ करने पर भी चर्चा हो सकती है. इस हफ्ते की शुरुआत में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम (सीबीआईसी) ने कहा था कि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में इस मसले पर चर्चा होगी. जीएसटी की व्यवस्था जुलाई 2017 में लागू हुई थी. कई व्यापारियों ने तब से जीएसटीआर 3बी रिटर्न फाइल नहीं किया है. ऐसे में उन्हें लेट फीस चुकानी पड़ेगी. ये लोग काफी समय से लेट फीस से माफी की मांग कर रहे हैं.

(PTI इनपुट के साथ)

Published - June 10, 2021, 03:21 IST