GST Council Meeting: कोविड राहत सामग्री, ब्लैक फंगस की दवा पर टैक्स छूट

GST Council Meeting: GST काउंसिल की बैठक में ये भी फैसला लिया गया है कि 2020-21 के लिए सालाना रिटर्न फाइलिंग को ऑप्शनल रखा जाए.

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वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ मूल्यांकन के आधार पर NPAs के लिए बैंकों को 15 फीसद कैश भुगतान किया जाएगा

वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ मूल्यांकन के आधार पर NPAs के लिए बैंकों को 15 फीसद कैश भुगतान किया जाएगा

GST Council Meeting: GST काउंसिल की शुक्रवार को हुई 43वीं बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं. देर शाम तक चली बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए काउंसिल ने फैसला किया है कि इसके इलाज में काम आने वाली दवाओं को GST से छूट दी जाए. यानी ब्लैक फंगस के इलाज में लगने वाली दवा एंफोटेरीसिन B (Amphotericin B) को GST से छूट मिल गई है.

वित्त मंत्री ने कहा है कि इस बैठक में कोविड आधारित आइटमों पर GST की दर को लेकर काफी विस्तृत चर्चा हुई है.
उन्होंने कहा है कि कोविड आधारित राहत आइटमों को 31 अगस्त 2021 तक IGST से छूट दे दी गई है. वित्त मंत्री ने कहा है कि भले ही इन आइटमों की खरीद सरकार को या किसी रिलीफ एजेंसी को दान देने के लिए क्यों न की गई है.

उन्होंने कहा कि इस बाबत मंत्रियों का समूह बनाया जाएगा जो कि 8 जून 2021 तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगा. इसमें इस बात की पड़ताल की जाएगी क्या और कटौतियों की जरूरत है और इसके बाद छूट में किन्हीं नई दरों की जरूरत है या नहीं.

GST काउंसिल की बैठक में ये भी फैसला लिया गया है कि 2020-21 के लिए सालाना रिटर्न फाइलिंग को ऑप्शनल रखा जाए. वित्त मंत्री ने कहा है कि ये छूट केवल छोटे टैक्सपेयर्स के लिए होगी, 5 करोड़ रुपये से ऊपर के टैक्सपेयर्स को इससे छूट नहीं दी जाएगी.
सीतारमण ने कहा कि छोटे टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए छोटे और मीडियम साइज वाले टैक्सपेयर्स पर लगने वाली लेट फीस को कम करने के लिए एक एमनेस्टी स्कीम की सिफारिश की गई है.

उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र 1.58 लाख करोड़ रुपये की उधारी लेगा ताकि राज्यों को होने वाले GST लॉस की भरपाई की जा सके.

Published - May 28, 2021, 09:06 IST