Cap on Ambulance Charge: कोरोना महामारी में बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने गुरुवार को निजी एंबुलेंस द्वारा लगाए गए चार्ज की सीमा तय कर दी है. ये सीमा 1,500 रुपये से 4000 रुपये तक के बीच रखी गई है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जो लोग इसका उल्लंघन करेंगे उनपर कड़ी कार्रवाई होगी.
केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उनकी जानकारी में ऐसे मामले आए हैं जहां निजी एंबुलेंस अवैध चार्ज वसूल रहे हैं. इसकी रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार ने प्राइवेट एंबुलेंस के सर्विस चार्ज की सीमा तय कर दी है.
It has come to our notice that private ambulance services in Delhi are charging illegitimately.
To avoid this practise, Delhi govt has capped maximum prices that private ambulance services can charge.
Strict actions will be taken against those who violate the order. pic.twitter.com/71fJChBGdo
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 6, 2021
अधिक्तम चार्ज में ऑक्सीजन और एंबुलेंस के सभी इक्विपमेंट शामिल के चार्ज शामिल होंगे – जैसे PPE किट, ग्लव्स, मास्क, शील्ड, सैनेटाइजेशन, ड्राइवर, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नेशियन और डॉक्टर.
PTA के लिए 10 किलोमीटर का अधिकतम चार्ज 1,500 रुपये होगा तो वहीं इसके आगे प्रति किलोमीटर 100 रुपये का चार्ज लगेगा.
BLS कैटेगरी के लिए अधिकतम चार्ज होगा 2,000 रुपये – 10 किलोमीटर के लिए और 100 रुपये प्रति किलोमीटर इस सीमा को पार करने पर.
ATS के लिए 10 किलोमीटर के लिए 4,000 रुपये को अधिकतम चार्ज तय किया गया है. यहां भी 10 किलोमीटर के बाद हर किलोमीटर पर 100 रुपये प्रति KM लगेगा.
उल्लंघन करने पर दंड के रूप में एंबुलेंस ड्राइवर का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और एंबुलेंस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कैंसल किया जा सकता है.