Covid-19: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के बीमाधारक की अगर कोरोना (Covid-19) के कारण मृत्यु हुई है, तो उसके आश्रित पेंशन के हकदार हैं.
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ‘ESIC कोविड-19 रीलिफ स्कीम’ के तहत ये लाभ देने का ऐलान किया है. यह योजना 24 मार्च, 2020 से दो वर्ष की अवधि के लिए अमल में रखी गई है. इस स्कीम के तहत हर माह कम से कम 1,800 रुपये पेंशन दी जाएगी.
लेबर लॉ कंसल्टेंट धवल शाह बताते हैं, “मरने वाला व्यक्ति ईएसआईसी बीमा धारक हो, तो उसके आश्रित को जीवन भर पेंशन मिल सकती है. मगर, व्यक्ति का कम से कम तीन महिने का ESI जमा हुआ होना जरूरी है.
ये पेंशन की अमाउंट मरने वाले व्यक्ति के ग्रॉस सैलरी का 90% है. इसका लाभ लेने के लिए ESIC की ब्रांच का संपर्क करना होगा.”
ESI एक्ट के सेक्शन 2(9) में पंजीकृत व्यक्ति की कोरोना के कारण मृत्यु हुई है, तो उसके आश्रितों को राहत देने के लिए ये स्कीम शुरू की गई है. अमाउंट आश्रित के बैंक अकाउंट में जमा होगी.
बीमित व्यक्ति, जो पात्रता की शर्तों को पूरा करता है तो पर आश्रित बीमित व्यक्ति के औसत दैनिक वेतन का 90 फीसदी मासिक भुगतान प्राप्त करने के हकदार हैं.
(1) कोविड-19 का उपचार जिस तारीख से शुरू हुआ हो, उसके कम से कम तीन माह पहले उस व्यक्ति का ESIC में पंजीकरण होना जरूरी है.
(2) मृत व्यक्ति को कोविड-19 रोगों के इलाज की तिथि के दौरान नौकरी में होना चाहिए. कोविड के इलाज से ठीक पहले अधिकतम एक वर्ष की अवधि के दौरान कम से कम 70 दिनों का भुगतान होना चाहिए.
ESIC बीमा धारक व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक अक्षमता की स्थिति में उसके पति/पत्नी एवं विधवा मां को जीवन भर और बच्चों को 25 साल तक की उम्र तक पेंशन दी जाती है. बेटी को उसकी शादी तक यह लाभ दिया जाता है.
क्लेम जमा करवाते वक्त आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होंगे. क्लेम का फॉर्म ESIC की वेबसाइट से या ESIC ब्रांच से मिल जाता है. सर्टिफिकेट ऑफ डिपेंडेंसी (CRS-I) फॉर्म भरके उसके साथ नीचे बताए गए डॉक्यूमेंट्स लगाएं
(a) COVID-19 पॉजिटिव रिपोर्ट (ऑरिजिनल रिपोर्ट होनी जरूरी है, उसमें मेडिकल ऑफिसर का स्टांप और हस्ताक्षर होने जरूरी हैं).
(b) ऑरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट.
(c) CRSI फॉर्म में जितने आश्रित के नाम हो, उन सबकी जानकारी के साथे CRS-III फॉर्म सबमिट करें.
(d) CRS-III फॉर्म में जितने आश्रितों के नाम हैं, उन सबके आधार कार्ड की कॉपी (वेरिफिकेशन के वक्त ऑरिजिनल कार्ड दिखाएं).
कोरोना के कारण जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका जीवनसाथी, पुत्र, पुत्री या विधवा माता के अलावा अगर दूसरे आश्रित राहत का क्लेम करते हैं, तो उन सभी को सर्टिफिकेट ऑफ डिपेंडेंसी (CRS-II) फॉर्म जमा करवाना होगा.