मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में सोमवार को कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये लगाये गये ‘कोरोना कर्फ्यू’ (Corona Curfew) के प्रतिबंध सीमित छूट के साथ 15 जून तक लागू रहेगा.
चौहान ने प्रदेश में कोविड-19 महामारी की समीक्षा बैठक के बाद टेलीविजन पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘संक्रमण को नियंत्रित कर लिया गया है, लेकिन संकट अभी तक टला नहीं है. हमें सतर्क रहने की जरूरत है. प्रदेश में 15 जून तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा.’’
उन्होंने कहा कि हर तीन दिन बाद आपदा प्रबंधन समूह संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर प्रतिबंधों में ढील देने के बारे में फैसला करेंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि शनिवार को रात दस बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक जनता कर्फ्यू (Corona Curfew) लागू रहेगा तथा पूरे राज्य में प्रतिदिन रात दस बजे से सुबह छह बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा.
उन्होंने कहा कि कर्फ्यू में सीमित छूट के बावजूद सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक और मनोरंजन गतिविधियों की अनुमति नहीं रहेगी. खेल आयोजनों और मेलों पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा तथा स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, सिनेमा, मॉल, थिएटर, सभागार और पिकनिक स्थल बंद रहेगें.
उन्होंने कहा कि विवाह समारोह में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकते हैं जबकि धार्मिक स्थल पर केवल चार व्यक्ति जमा हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में सीमित तौर पर 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी.
मुख्यमंत्री ने दुकानदारों से अपील की कि वह उन्ही ग्राहकों को सामान दें जो कोविड-19 के दिशा निर्देशों जैसे मास्क पहनने का पालन करें.
इस बीच, एक अधिकारी ने बताया कि भोपाल में जिला प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू को 15 जून तक के लिये बढ़ा दिया है. भोपाल में कोरोना कर्फ्यू गत 12 अप्रैल से लगाया गया है तथा इसके बाद कई बार इसे बढ़ाया गया है. यह कर्फ्यू एक जून की सुबह छह बजे हटाया जाना था.
प्रदेश के एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि मध्यप्रदेश में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1,205 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या 7,80,030 तक पहुंच गयी.
राज्य में पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से प्रदेश में 48 और व्यक्तियों की मौत हुई है. प्रदेश में अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 8,067 हो गयी है.