बाजार नियामक (SEBI) ने संदिग्ध ट्रेडिंग गतिविधियों से निपटने के लिए नए नियमन का प्रस्ताव किया है. इस पहल के जरिए उन लोगों और इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो संदिग्ध तरीके से मुनाफा कमाते हैं. इसके लिए सेबी ने शेयर बाजार में लिस्ट कंपनियों के लिए अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसेटिव इन्फॉरमेशन (UPSI) की परिभाषा में बदलाव का प्रस्ताव दिया है. सेबी ने परामर्श पत्र में कहा है कि यूपीएसआई की मौजूदा परिभाषा को बदलने की जरूरत है. नई परिभाषा में डिस्क्लोजर से जुड़े नियमों को शामिल किया जाएगा.
क्या है सेबी के प्रस्ताव में?
सेबी ने अपने प्रस्ताव ने कहा है कि अगर उसे किसी संदिग्ध ट्रेडिंग एक्टिविटी का पता चलता है तो उसकी तत्काल जांच शुरू की जाएगी. अगर इस जांच में कोई दोषी पाया गया तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा. नियामक ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि आजकल लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हो गए हैं. ऐसे में किसी भी हेराफेरी को पकड़ना मुश्किल हो गया है. ऐसे में, व्यवस्था भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आधार पर होनी चाहिए. सेबी ने इसके लिए सर्विलांस सिस्टम तैयार किया है. इसके बावजूद इनसाइडर ट्रेडिंग और फ्रंट रनिंग एक्टिविटी के मामले सामने आए हैं लेकिन अब इन फर्जी लोगों की पहचान मुश्किल हो गई है. सेबी के ड्राफ्ट में यह बताया गया है सर्विलांस सिस्टम्स में 2022 में 3,588 एनटिटीज से जुड़े 5,000 चेतावनी जारी की थी. इनमें से कई रडार पर थे. लेकिन इसमें 60 फीसदी मामलों में साक्ष्य के आभाव में इन पर कार्रवाई नहीं की जा सकी. इस पहल का लक्ष्य फ्रंट रनिंग, फर्जी खातों का उपयोग, शेयरों के दाम में हेरफेर करने तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों के दुरुपयोग पर रोक लगाना है.
क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
मार्केट एक्सपर्ट अरुण मंत्री का कहना है कि सेबी के प्रस्तावित नियम से स्टॉक की कीमतों होने वाली हेराफेरी में बहुत हद तक कमी आएगी. अब ऐसे लोग या ग्रुप जो स्टॉक की कीमतों में हेराफेरी करते हैं उनकी पहचान हो सकेगी और वह जांच के दायरे में आएंगे. सेबी ऐसे लोगों से पूछताछ करेगा और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करेगा. ये नियम निवेशकों को ‘पंप और डंप’ यानी लालच देकर फंसाने के जरिए होने वाले बड़े नुकसान से भी बचाएंगे. अरुण मंत्री कहते हैं कि यह नियम शेयर बाजार के लिए हर तरह से फायदेमंद है. सेबी की इस पहल से निवेशकों का बाजार के प्रति भरोसा बढ़ेगा.
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