Nominees for MF investors: शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए बड़ी खबर है. मार्केट रेगुलेटर सेबी (Sebi) ने नॉमिनी जोड़ने की डेडलाइन को बढ़ा दिया है. सभी इंडिविजुअल डीमैट खाताधारक और म्यूचुअल फंड निवेशक (MF Investors) अब 31 दिसंबर 2023 तक नॉमिनी जोड़ सकते हैं. पहले इसकी समयसीमा 30 सितंबर को खत्म हो रही थी.
डीमैट खाताधारकों और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए अपने उत्तराधिकारी को नामित करने या एक घोषणापत्र भरकर योजना से बाहर निकलने का विकल्प चुनने के लिए 30 सितंबर 2023 की डेडलाइन थी, जिसे बाजार नियामक ने अब 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है. ऐसे में जो निवेशक अब तक ये काम पूरा नहीं किए थे, उन्हें बड़ी राहत मिली है. दरअसल, निवेशकों को डीमैट खातों (Demat Accounts) में नॉमिनेशन जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है. अगर कोई निवेशक ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें ‘फ्रीज’ कर दिया जाएगा और वे अपने निवेश को निकाल नहीं पाएंगे.
ट्रेडिंग के लिए अब नॉमिनी देना अनिवार्य
गौरतलब है कि बाजार नियामक ने किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के मामले में निवेशकों के कानूनी उत्तराधिकारियों को प्रतिभूतियों के सुचारू और सुगम हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए यह नियम लागू कर दिया है. सेबी के नए नियमों के अनुसार, नए निवेशकों को ट्रेडिंग और डीमैट खाते खोलने के समय ही अपनी प्रतिभूतियों के लिए ‘नामांकन’ देना होगा या घोषणापत्र के जरिए बाहर निकलने का विकल्प चुनना होगा. यानी अब निवेशक बिना नॉमिनी के निवेश नहीं कर सकते हैं.
क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
नए नियम के अनुसार, अगर मौजूदा निवेशक डेडलाइन के भीतर इस काम को पूरा नहीं करते हैं तो उनके फोलियो को फ्रीज कर दिया जाएगा और वे उसमें से अपना निवेश नहीं निकाल पाएंगे. वहीं, इस नियम पर मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे पहले कई ऐसे खाते खोले गए जिनमें नॉमिनी नहीं थे. ऐसे में कई बार सही उत्तराधिकारी को संपत्ति ट्रांसफर में कठिनाई आती है. यानी बाजार नियामक सेबी का यह कदम काफी अच्छा है और इससे एसेट ट्रांसफर में आने वाले मुश्किलों से निजात मिलेगी.