कैपिटल मार्केट रेग्युलेटर SEBI ने शेयर बाजार में Naked Short Selling पर रोक लगा दी है. शुक्रवार के SEBI की तरफ से इसको लेकर सर्कुलर जारी किया गया है. SEBI के सर्कुलर के मुताबिक सभी निवेशकों के लिए जरूरी है कि सौदा सेटल होने के समय डिलिवरी वाध्यता को पूरा करना होगा. Naked Short Selling में बिना शेयर उधारी के शॉर्ट पोजीशन ली जाती है.
SEBI के सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि संस्थागत निवेशकों को डे ट्रेडिंग से प्रतिबंधित किया जा रहा है, यानि अगर किसी संस्थागत निवेशक ने किसी दिन कोई सौदा किया है, तो उस दिन उसे उस सौदे को काटने की अनुमति नहीं होगी.
सेबी के मुताबिक नए नियमों के तहत संस्थागत निवेशकों को आर्डर के प्लेसमेंट के दौरान ही ये बताना होगा कि ये ट्रांजैक्शन शॉर्ट-सेल है या नहीं. हालांकि रिटेल निवेशक दिन के ट्रेडिंग के खत्म होने के बाद ट्रांजैक्शन वाले दिन ही खुलासा करना होगा. सेबी ने ये भी आदेश दिया है कि संस्थागत निवेशक अब डे ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे.
शेयर बाजार में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए सेबी की तरफ से बीते एक साल के दौरान कई बड़े कदम उठाए गए हैं, IPO की लिस्टिंग के नियमों को सख्त किया गया है, खासकर SME IPO के नियम कड़े हुए हैं. इसके अलावा ब्रोकर के पास ट्रेडर के पैसों का एक्सेस कम करने के लिए भी सेबी की तरफ से कदम उठाए गए हैं. Naked Short Selling पर रोक लगाकर सेबी ने इस दिशा में एक और कदम उठाया है.