पूंजी बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज के कारण जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड (JM Financial Limited) को डेट सिक्योरिटीज के किसी भी सार्वजनिक निर्गम (Public Issues) के लिए लीड मैनेजर के तौर पर काम करने से रोक दिया है.
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अपने अंतरिम आदेश में कहा, जेएम फाइनेंशियल उन डेट सिक्योरिटीज के सार्वजनिक निर्गम में 60 दिन के लिए लीड मैनजर के रूप में काम कर सकती है, जो उसके पास मौजूदा समय में हैं.
भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड को आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के खिलाफ कर्ज की मंजूरी और वितरण सहित शेयरों और डिबेंचर के एवज में किसी भी प्रकार का फाइनेंस करने से रोक दिया था. सेबी का आदेश नियामक द्वारा वर्ष 2023 के दौरान गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (NCD) के सार्वजनिक मुद्दों की नियमित जांच के बाद आया है.
नियामक ने कहा था कि जेएम फाइनेंशियल और उसके साथ जुड़ी समूह की इकाइयों ने प्रथम दृष्टया लाभ के साथ कुछ निवेशकों को एक सुनिश्चित बाहर निकलने का रास्ता दिया था और उन्हें नियामकीय आदेशों के उल्लंघन में सार्वजनिक निर्गम में आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था.
JM Financial के शेयरों में आई गिरावट
भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से अंकुश लगाए जाने के अगले दिन जेएम फाइनेंशियल के शेयरों में बुधवार को करीब 11 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और उसका बाजार पूंजीकरण 979 करोड़ रुपये कम हो गया। हालांकि, गुरुवार को एनएसई पर इसके शेयर 2.57 प्रतिशत की तेजी के साथ 87.70 रुपये पर बंद हुए.