PACL Investor Get Refund: अगर आपने भी पीएसीएल समूह यानी पर्ल ग्रुप में निवेश किया है और आपका पैसा फंसा है, तो आपके लिए अच्छी खबर है. बाजार नियामक सेबी ने की एक उच्चाधिकार समिति ने पर्ल ग्रुप के निवेशकों को उनके कुछ मूल दस्तावेज जमा करने को कहा है. ऐसे निवेशक जो 19,000 रुपए तक का दावा कर रहे हैं उन्हें अपना फंसा वापस पाने के लिए 31 अक्टूबर तक मूल दस्तावेज जमा करने होंगे. समिति का ये निर्देश सिर्फ उन्हीं निवेशकों के लिए है जिनके आवेदन सफलतापूर्वक सत्यापित हो चुके हैं. अगर आपका भी आवेदन सत्यापित हो गया है तो अपना मूल दस्तावेज तय तिथि से पहले जमा कर दें.
कैसे होगा कंफर्म?
सेबी की वेबसाइट एक सूचना प्रकाशित की गई है. इस सूचना के अनुसार, समिति ने 17,001 रुपए से 19,000 रुपए तक का दावा करने वाले पात्र निवेशकों को मूल पीएसीएल पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करना होगा. पात्र निवेशक यानी जिनका आवेदन सफलतापूर्वक सत्यापित हो चुका है. इतना ही नहीं, सेबी की तरफ से इन सभी पात्र निवेशकों को इस संबंध में एसएमएस से सूचना भेजी जाएगी. इसमें बताया गया है कि मूल प्रमाणपत्र स्वीकार करने की सुविधा एक अक्टूबर, 2023 से 31 अक्टूबर, 2023 तक खुली रहेगी.
17 हजार करोड़ का दावा
गौरतलब है कि पीएसीएल लिमिटेड ने कृषि (Agriculture) और रियल एस्टेट (Real Estate) कारोबार के नाम पर लाखों लोगों से पैसे ठगे हैं. इसने अवैध रूप से सामूहिक निवेश योजना के अंतर्गत 18 साल के दौरान 60 हजार करोड़ रुपए से अधिक पूंजी जुटाई थी. सेबी ने बताया है कि अब तक 19 लाख से ज्यादा आवेदनकर्ताओं को 919.91 करोड़ रुपए लौटाए जा चुके हैं, जबति इनका बकाया राशि करीब 17,000 करोड़ रुपए है. अब पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की निगरानी में वाली समिति निवेशकों को धन लौटाने के लिए संपत्तियों के निपटान प्रक्रिया की निगरानी कर रही है. समिति ने विभिन्न चरणों में फंसी पूंजी की वापसी की प्रक्रिया शुरू की है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद 2016 में सेबी ने समिति का गठन किया था.