सरकार ने कच्चे तेल पर Windfall Tax बढ़ाया

डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर शुल्क घटाकर शून्य कर दिया है.

सरकार ने कच्चे तेल पर Windfall Tax बढ़ाया

सरकार ने देश में उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर (Windfall Tax) बढ़ा दिया है. साथ ही डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर शुल्क घटाकर शून्य कर दिया है. एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) के रूप में लगाया जाने वाला कर 1,300 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 2,300 रुपए कर दिया गया है.

ATF के निर्यात पर शुल्क घटाकर शून्य किया
डीजल के निर्यात पर एसएईडी को 50 पैसे प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया गया है. इसी तरह विमान ईंधन या एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) के निर्यात पर शुल्क एक रुपए प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया गया है. पेट्रोल पर एसएईडी शून्य पर ही कायम है. ये नई दरें मंगलवार से लागू हो गईं.

1 जुलाई 2022 को पहली बार भारत ने लगाया था विंडफाल टैक्स
भारत ने पहली बार एक जुलाई 2022 को अप्रत्याशित लाभ कर लगाया था. इसके साथ ही भारत ऊर्जा कंपनियों के असाधारण मुनाफे पर कर लगाने वाले देशों की सूची में शामिल हो गया था. तेल की दो सप्ताह की औसत कीमतों के आधार पर हर पखवाड़े कर दरों की समीक्षा की जाती है.

Published - January 2, 2024, 06:37 IST