बजट में आयकरदाताओं को क्या मिला?

अभी तक ऊंचे स्लैब वाले करदाताओं को प्रॉपर्टी, कलाकृति सहित विभिन्न एसेट पर होने वाले लंबी अवधि के लाभ पर 35 फीसद तक का सरचार्ज देना होता था.

बजट में आयकरदाताओं को क्या मिला?

आयकर के मोर्चे पर राहत की आस लगाए बैठे व्यक्तिगत करदाताओं को कोई राहत नहीं मिली है. हालांकि गनीमत यह रही कि आयकर की दरों और स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. जाहिर है इससे करदाताओं पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा. बजट में लांग टर्म कैपिटल गेन यानी LTCG टैक्स पर कुछ राहत दी गई है. हालांकि यह गर्म तवे पर पानी के छीटें सरीखी है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि LTCG पर सरचार्ज की दर 15 फीसद से अधिक नहीं होगी. अभी तक ऊंचे स्लैब वाले करदाताओं को प्रॉपर्टी, कलाकृति सहित विभिन्न एसेट पर होने वाले लंबी अवधि के लाभ पर 35 फीसद तक का सरचार्ज देना होता था. नए वित्त वर्ष में इसमें कुछ राहत मिलेगी.

नए प्रावधान से निवेश को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आएगा. बजट में दिव्यांगों को राहत दी गई है. जिन दिव्यांगों के माता-पिता या अभिभावकों ने एन्युटी ली है तो उस एन्युटी से दिव्यांग समय से पहले भी धन की निकासी कर सकेंगे.

एक और बड़ी राहत यह है कि जिन लोगों के आईटीआर में कोई त्रुटि रह गई है वह दो साल तक जुर्माने के साथ संशोधित रिटर्न भर सकते हैं.

Published - February 1, 2022, 04:18 IST