Personal Tax: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 पेश कर दिया है. देश की जनता को उम्मीद थी कि इस बार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव किया जाएगा या कुछ राहत दी जाएगी. लेकिन, इस बार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वहीं, वित्त मंत्री ने टैक्स को लेकर कुछ ऐलान ऐसे भी किए हैं, जिसका लोगों को सीधा फायदा मिलने वाला है. साथ ही वित्त मंत्री का कहना है कि सरकार ने पहले कई टैक्स में रियायत दी है.
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने कई टैक्स में रियायत दी है. छोटे करदाताओं पर Personal Tax का बोझ कम करने के लिए छूट दी गई है. टैक्स प्रशासन को और आसान बनाने के कई सुधार के प्रस्ताव किए गए हैं. ऐसे में आपको बताते हैं कि टैक्स को लेकर लोगों को क्या-क्या राहत मिली है. साथ ही जानते हैं उन घोषणाओं के बारे में जिससे लोगों को सीधा फायदा मिलने वाला है…
डिविडेंड टैक्स हटाया
वित्त मंत्री ने बजट में REIT/InviT से डिविडेंड टैक्स हटा दिया है. हालांकि, शेयरों के डिविडेंड अब एडवांस टैक्स नहीं देना है. जब डिविडेंड इन्वेस्टर्स के हाथ में आएगा, तभी टैक्स चुकाना होगा.
होम लोन पर फायदा
सरकार ने होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली डेढ़ लाख रुपये की छूट को आगे बढ़ा दिया है. इससे अगर आप होम लोन लेते हैं तो आपको होम लोन के ब्याज पर टैक्स में डेढ़ लाख तक की छूट मिलती रहेगी. अगर आप घर खरीदते हैं, तो आप जो लोन मार्च 2022 तक लेंगे, उस पर भी यह सुविधा मिलेगी. इससे होम लोन लेने वाले लोगों को टैक्स में फायदा मिलता है.
ITR भरने में आसानी
अब आईटीआर भरने में लोगों को फायदा होने वाला है. वित्त मंत्री ने कहा, ‘टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए आईटीआर भरते समय सैलरी, इनकम, टैक्स पेमेंट, टीडीएस की जानकारी पहले से भरी हुई आती है. अब इसे और भी आसान बनाया गया है. इसके बाद प्रतिभूतियों से पूंजी लाभ, लाभांश आय और बैंक-पोस्ट ऑफिस आदि से प्राप्त ब्याज के ब्यौरे भी पहले भरे हुए होंगे.’ ऐसे में लोगों को टैक्स भरने में आसानी होगी.
75 साल उम्र के लोगों को नहीं भरना होगा ITR
वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि 75 साल से अधिक आयु के लोगों को अब रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं है. इस व्यवस्था का फायदा वो लोग ही उठा सकते हैं, जिनकी इनकम सिर्फ पेंशन से ही है. दरअसल, अब उनकी इनकम में खुद ही टैक्स काट लिया जाएगा.
इन लोगों को फायदा
अभी तक छोटे स्कूल और अस्पताल चलाने वाले लोगों को 1 करोड़ टर्नओवर तक छूट मिली है. अब इसे बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है. ऐसे में इससे ऐसे लोगो फायदा ले सकेंगे.