Budget 2021: वित्त मंत्री के 'डिजिटल बहीखाते' से निकली आपके पैसे से जुड़ी 9 बातें

3 साल से ज्यादा लंबित विवाद के मामले भी नहीं खोले जाएंगे. छोटे टैक्सपेयर्स के लिए Dispute Resolution बनाए जाएंगे. लेकिन, बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें आम आदमी को थी.

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Personal Finance: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020-21 में कई तरह की छूट दी हैं. हालांकि, सीधे तौर पर टैक्सपेयर्स के हाथ कुछ नहीं लगा है. वित्त मंत्री ने बताया टैक्स स्ट्रक्चर को पूरी तरह से फेसलेस बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि कोई विवाद न रहे. 3 साल से ज्यादा लंबित विवाद के मामले भी नहीं खोले जाएंगे. छोटे टैक्सपेयर्स के लिए Dispute Resolution बनाए जाएंगे. लेकिन, बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें आम आदमी को थी. लेकिन, उन्हें निराशा ही हाथ लगी है. आइये जानते हैं बजट से कौन सी 9 बातें आपके काम की हैं.

1) 75 साल से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स नहीं भरना होगा. लेकिन, यह छूट सिर्फ उन्हें मिलेगी जिनकी आय का स्रोत पेंशन या ब्याज से होने वाली आय है. NRI लोगों को टैक्स (Personal Finance) भरने में काफी मुश्किलें होती थीं, लेकिन अब इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है.

2) अफोर्डेबल हाउसिंग पर ब्याज सीमा छूट बढ़ी, यह छूट 1 साल तक बढ़ी. अफोर्डेबल हाउसिंग और रेंटल हाउसिंग- जुलाई 2019 में 1.5 लाख के इंटरेस्ट पर टैक्स में राहत दी गई. अगर आप घर खरीदते हैं, तो आप जो लोन मार्च 2022 तक लेंगे, उस पर भी यह सुविधा मिलेगी.

3) कैपिटल गेन्स और डिविडेंड इनकम पहले से ही ITR फॉर्म्स में भरी मिलेंगी. स्टार्टअप निवेश पर कैपिटल गेन छूट 1 साल के लिए बढ़ाई गई है.

4) वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि GST 4 साल पुराना हो चुका है. GST प्रक्रिया को और आसान बनाया जाागा. पुराने 400 नियमों की समीक्षा करेंगे.

5) डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के लिए 1,500 करोड़ रुपए का आवंटन.

6) सभी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में निवेशकों के हित के लिए एक इन्वेस्टर चार्टर लाने का ऐलान किया गया.

6) लाइफ इंश्योरेंस कंपनी (LIC) का IPO इसी साल आएगा. रिटेल निवेशकों के लिए निवेश का बड़ा मौका होगा.

7) सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को मौजूदा दर 12.5% से घटाया गया है. नॉयलोन पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5 फीसदी की गई. सोलर इंवर्टर पर कस्टम ड्यूटी 20 फीसदी की गई. चुनिंदा ऑटो पार्ट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15 फीसदी की गई.

8) मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी बढ़कर 2.5 फीसदी हुई. स्टील उपकरण पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 7.5 फीसदी की गई, कॉपर पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5 फीसदी की गई.

9) इंश्योरेंस सेक्टर में FDI लिमिट को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है.

Published - February 1, 2021, 02:10 IST