100 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा के कारोबार वाली कंपनियों को अपने इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉयस यानी ई-चालान को 7 दिनों के अंदर चालान पंजीकरण पोर्टल पर डालना होगा. GST नेटवर्क ने कहा है कि ये नई व्यवस्था 1 मई से लागू होने वाली है. फिलहाल कंपनियां इस तरहा का इन्वॉयस वर्तमान तिथी पर डालती हैं. इसका इन्वॉयस जारी करने की तिथी से कोई लेना देना नहीं होता है.
टैक्सपेयर्स को 7 दिन से ज्यादा पुराने इन्वॉयस रिपोर्ट करने की अनुमति नहीं मिलेगी. इसका मतलब है कि अगर आपके चालान पर एक अप्रैल की तारीख है, तो आप 8 अप्रैल के बाद उसे रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे.