बैंक में इस तरह बदल सकते हैं फटा नोट, जाने पूरा तरीका

अगर नोट फट जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. इसे बैंक से बदलवाकर नया नोट लिया जा सकता है. पुराना नोट हो तो उसे भी बदलवाया जा सकता है.

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भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, बुरी तरह जले हुए, टुकड़े-टुकड़े होने की स्थिति में नोटों को नहीं बदला जा सकता

भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, बुरी तरह जले हुए, टुकड़े-टुकड़े होने की स्थिति में नोटों को नहीं बदला जा सकता

अगर नोट फट जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. इसे बैंक से बदलवाकर नया नोट लिया जा सकता है. अगर कोई पुराना नोट(old currency) हो तो उसे भी बैंक से बदलवाया जा सकता है. बैंक आपके पास फटे नोट का जितना हिस्‍सा होगा उसके हिसाब से आपको रुपए रिटर्न करेगा. कई बार गलती से नोट फट जाते हैं. वहीं ज्‍यादातर पुराने (old currency) और गले हुए नोट निकालते समय फट जाते हैं. अगर आपके पास ऐसे नोट हैं तो उन्‍हें इस तरह बैंक से बदलवाया जा सकता है.

ऐसे बदलेगा नोट

RBI के मुताबिक, हर बैंक को पुराने, फटे या मुड़े नोट स्वीकार करने होंगे बशर्ते वह नकली न हों. इसलिए आप आसानी से अपने पास वाले बैंक ब्रांच में जाकर नोट बदलाव सकते हैं. इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है. साथ ही इसके लिए उस बैंक का ग्राहक होना भी जरूरी नहीं है. बस आप अपने नजदीकी बैंक में जाकर उसे बदलवा सकते हैं.

बैंक चेक करता है नोट की कंडीशन

आपको बता दें कि पुराना नोट (old currency) बदलना बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि वह बदलेगा या नहीं. इसके लिए कोई भी ग्राहक बैंक में जबरदस्ती नहीं कर सकता है. बैंक नोट लेते समय यह चेक करता है कि नोट को जानबूझकर तो नहीं फाड़ा गया है. इसके अलावा नोट की कंडीशन कैसी है. इसके बाद ही बैंक उसको बदलता है. अगर नोट नकली नहीं है और उसकी कंडीशन थोड़ी ठीक है तो बैंक उसको आसानी से बदल लेता है. हालांकि कुछ स्थितियों में नोटों को बदला नहीं जा सकता है. भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, बुरी तरह जले हुए, टुकड़े-टुकड़े होने की स्थिति में नोटों को नहीं बदला जा सकता. इस तरह के नोटों को आरबीआई के इश्यू ऑफिस में ही जमा कराया जा सकता है. वहीं इस तरह के नोटों से आप अपने बिल या टैक्स का भुगतान बैंकों में कर सकते हैं. इसके अलावा इस तरह के नोटों को बैंक में जमा कर आप अपने खाते की राशि को बढ़ा सकते हैं.

आधे रुपये देने का है प्रावधान

आरबीआई के नियमों के मुताबिक 1 रुपए से लेकर 20 रुपए तक के नोट में आधे पैसे दिए जाने का प्रावधान नहीं है. इस स्थिति में पूरा ही पेमेंट किया जाता है. वहीं, 50 से 2000 रुपए के नोट में आधे रुपए दिए जाने का प्रावधान है. ऐसे में कम हिस्सा होने पर आपको नोट की आधी वैल्यू जितने पैसे दे दिए जाते हैं.

Published - September 25, 2021, 11:00 IST