विवाद से विश्वासः बगैर ब्याज दिए खत्म कर सकते हैं टैक्स से जुड़े विवाद, सिर्फ 36 दिन बचे

विवाद से विश्वास योजना (Vivad se Vishwas scheme)  के तहत आप बगैर इन्टरेस्ट दिए इन विवादों को खत्म कर सकते हैं.

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विवाद से विश्वासः इन्टरेस्ट बगैर खत्म कर सकते हैं टैक्स से जुड़े विवाद, सिर्फ 36 दिन बचे

विवाद से विश्वासः इन्टरेस्ट बगैर खत्म कर सकते हैं टैक्स से जुड़े विवाद, सिर्फ 36 दिन बचे

अगर आप बिना किसी ब्याज दिए पुराना और विवादित टैक्स (Tax) का मामला खत्म करना चाहते हैं तो आपके पास केवल 36 दिन का समय ही बचा है. विवाद से विश्वास योजना (Vivad se Vishwas scheme)  के तहत आप बगैर इंटरेस्‍ट दिए इन विवादों को खत्म कर सकते हैं. इसके लिए लास्ट डेट 31 अगस्त है. अभी डेट के आगे बढ़ने की कोई जानकारी भी नहीं है. ऐसे में आप सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर सालों पुराने विवाद से आसान और कम जुर्माना देते हुए समाधान निकाल सकते हैं.

पिछले साल 2020 में शुरू हुई थी योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले वर्ष यानी साल 2020 में विवाद से विश्वास योजना (Vivad se Vishwas scheme) को शुरू किया था. इस योजना के तहत टैक्सपेयर को विवादित कर, विवादित ब्याज, विवादित जुर्माना या विवादित शुल्क के समाधान का विकल्प मिल रहा है. अगर किसी व्यक्ति पर टैक्स (Tax) को लेकर कोई मामला बनता है तो सरकार के साथ मिल बैठकर इस योजना के तहत रफादफा किया जा सकता है. इसके तहत विवादित कर का 100 फीसदी या फिर विवादित जुर्माना, ब्याज या फिर शुल्क का 25 फीसदी देकर छुटकारा पा सकते हैं.

1.46 लाख से भी अधिक मामलों का हुआ निपटारा

हाल ही में मोदी सरकार ने राज्यसभा में जानकारी दी है कि विवाद से विश्वास योजना (Vivad se Vishwas scheme) के तहत करीब एक साल से भी कम समय में अब तक 1.46 लाख से भी अधिक मामले का निपटारा किया जा चुका है. इसके तहत सरकार ने 99 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक मामलों का समाधान किया है. सरकार ने यह भी जानकारी दी है कि योजना शुरू करने से पहले देश में ऐसे लोगों की संख्या करीब पांच लाख थी जिनका सालों से टैक्स को लेकर विवाद चलता आ रहा है.

लास्ट डेट को आगे बढ़ा सकती है सरकार

हालांकि योजना को मिल रहे रेस्पांस को देखते हुए माना जा रहा है कि सरकार लास्ट डेट को आगे बढ़ा सकती है. लेकिन अब तक ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं. दिल्ली के मयूर विहार निवासी सीए राकेश सिंह का कहना है कि ऐसे मामलों में लोगों को देरी नहीं करनी चाहिए. ये मामले उनके पूरे वित्तीय लेनदेन से जुड़े हैं. इसलिए लास्ट डेट बढ़ने का इंतजार करने से बेहतर होगा कि आप उससे पहले ही मामला खत्म कर दें.

Published - July 27, 2021, 02:40 IST