भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से बीते सोमवार को प्राइवेट सेक्टर के बैंक आरबीएल (RBL) पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. बैंक पर यह जुर्माना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के नियमों को पालन नहीं करने के कारण लगा है. दरअसल बैंक पर एक कोऑपरेटिव बैंक के नाम पर 5 सेविंग अकाउंट खोलने के कारण यह जुर्माना लगाया गया है. इसके साथ ही बैंक ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजीशन में भी RBI के नियमों का पालन नहीं किया है.
RBI ने इस संबंध में बैंक को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए भी कहा था. RBI की ओर से दिए गए नोटिस पर RBL बैंक की ओर से दिए गए जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उसकी दलील सुनने के बाद RBI ने बैंक पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
बैंक पर जुर्माना लगाने के बाद एक बयान में RBI ने कहा कि यह कार्रवाई रेगुलेटरी कंप्लायंस कमी के कारण की गई है. इसका असर ग्राहकों और उनके द्वारा किए जाने वाले लेनदेन पर नहीं पड़ेगा.
RBI ने सोमवार को जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक (JKSCB) के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बैंक पर 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. केंद्र सरकार की संस्था नाबार्ड (NABARD) द्वारा की गई जांच में यह पता चला था कि सहकारी बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का उल्लंघन किया है. बैंक ने RBI की अनुमति के बिना कई ब्रांच खोली थीं.
हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब RBI की ओर से किसी बैंक पर जुर्माना लगाया गया हो. इससे पहले भी बैंक की ओर से कई बैंकों पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन करने के चलते जुर्माना लगाया जा चुका है. बीते हफ्ते ही RBI ने मुंबई में आधारित अपना सहकारी बैंक लिमिटेड पर 79 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.